जिन मामलों में केस दर्ज होंगे उनके विरुद्ध मामले इस प्रकार हैं।
पहला मामला
प्रकरण क्रमांक 13/31-74/2021-22 आदेश दि. 11/11/22
अनावेदक/ अवैध कोलोनाइजरों के नाम
1. अब्दुल मुतलिफ पुत्र मुन्ना खां निवासी महल सराय पुरानी शिवपुरी
2. इशराक अहमद सिद्धकी पुत्र नसीर अहमद निवासी पुरानी शिवपुरी
3. आदित्य पुत्र राजेन्द्र गोयल निवासी शिवपुरी
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दूसरा मामला
प्रकरण प्रमांक 14/31-74/2021-22 आदेश दि० 11/11/22
अनावेदक / अवैध कोलोनाइजरों के नाम
1. अमजद खान पुत्र अलीम खान
निवासी लुहारपुरा शिवपुरी
2. इशराक अहमद सिद्धकी पुत्र नसीर अहमद निवासी पुरानी शिवपुरी
3. वहीद खान पुत्र बाबू खांन निवासी तारकेश्वर कालोनी शिवपुरी
4. अब्दुल मुत्तलिफ़ पुत्र मुन्ना खांन निवासी महल सराय पुरानी शिवपुरी
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पढ़िए विस्तार से क्या हैं मामला
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना व जिला शिवपुरी म.प्र. प्र.क्र. 14/अ-74 /2021-22
(शीर्षक -प्रकरण)
1. मध्य प्रदेश शासन
...आवेदक
बनाम
1. अमजद खांन पुत्र अलीम खांन निवासी लुहारपुरा शिवपुरी
2. इशराक अहमद सिद्दकी पुत्र नसीर अहमद
निवासी पुरानी शिवपुरी
3. वहीद खांन पुत्र बाबू खांन निवासी तारकेश्वर कालोनी शिवपुरी
4. अब्दुल मुत्तलिफ पुत्र मुन्ना खांन. ..अनावेदकगण
-:: आदेश ::-
(आज दिनांक 11|11|2022 को पारित
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी ग्राम ककरवाया ने इस न्यायालय में रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम ककरवाया तहसील शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे न. 759 रकवा 1.240हे. भूमि वर्तमान खसरा अभिलेख अनुसार आदित्य पुत्र राजेन्द्र गोयल आदि के नाम दर्ज है। उक्त सर्वे नम्बर में मूल विक्रेता आदित्य पुत्र राजेन्द्र गोयल है जिसमें अमजद खांन पुत्र अलीम खांन निवासी बडा लुहारपुरा, इशराक सिद्दकी पुत्र नसीर अहमद निवासी पुरानी शिवपुरी, वहीद खांन पुत्र बाबू खांन निवासी तारकेश्वरी कालोनी शिवपुरी, अब्दुल मुतलिफ पुत्र मुन्ना निवासी महल सराय पुरानी शिवपुरी द्वारा मूल विक्रेता आदित्य गोयल से क्रय कर भूमि भू-खण्डों में विक्रय की गई है व मौके पर लाल मुरम के रास्ते बनाये गये हैं। उक्त भूमि का डायवर्सन व्यपवर्तन सूचना क्रमांक 22002499447 चालान क्रमांक 002970247 द्वारा किया जा चुका है। विक्रेतागण पर कोलोनी लाईसेन्स नहीं है कालोनी बनाई जा रही हैं। कोलोनाईजर पर कॉलोनी का लाइसेंस नहीं है मूल भूत सुविधा नल, बिजली, सडक, पार्क, गार्डन, धार्मिक स्थल की व्यवस्था नहीं है।
2. प्रकरण विधिवत दर्ज किया गया। अनावेदकगण को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री परवेज कुरैशी के द्वारा पावर पेश कर उनकी ओर से अनावेदकगणों को //2/1
प्र.क्र. 14/अ-74/2021-22 जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब पृथक-पृथक प्रस्तुत किया गया, जो कि संलग्न प्रकरण है। प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया। प्रकरण में अनावेदकगण के लगातार अनुपस्थित रहने एवं तर्क प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण में तर्क का अवसर समाप्त किया गया। प्रकरण में ग्राम पटवारी एवं सचिव ग्राम पंचायत ककरवाया के कथन लिये गये, जो संलग्न प्रकरण है। प्रकरण में अनावेदकगण काफी समय से अनुपस्थित होने पर प्रकरण गुणदोषों के
आधार पर आदेशार्थ नियत किया गया।
3. प्रकरण का परीक्षण किया जाकर विद्यमान साक्ष्य का अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में पटवारी ग्राम द्वारा अनावेदक के विरूद्ध अवैध कॉलोनी काटने की सूचना दी गई, जिसके उपरांत अनावेदकगण को सूचना पत्र जारी किया गया। प्रकरण में अनावेदकगण द्वारा जर्ये अभिभाषक पृथक-पृथक जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 अमजद खांन ने दिनांक 18.02.2021 को सर्वे न. 759 रकवा में से 0.200हे. भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आदित्य गोयल से अपनी सम्पूर्ण जमा पूजी इकट्ठी कर विक्रय प्रतिफल की राशि अदा की। उक्त् क्रयशुदा भूमि पर एक पोल्ट्री फार्म निर्मित कर स्वयं का व्यवसाय करना चाहता था। अप्रेल 2021 में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो जाने से अनावेदक की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो गई और उसके घर की पूंजी भी खत्म हो गई तथा परिवार के भरण पोषण के लिये घर के जेवर बेचने पडे तथा काफी कर्जा भी हो गया। उक्त भूमि पर अपना व्यवसाय करने की स्थित में नहीं था । ऐसी स्थिति में आवेदक ने अपनी क्रयशुदा भूमि को विक्रय करने का निश्चय कर लिया लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी संपूर्ण क्रयशुदा भूमि को खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीं मिला तब विवश होकर अनावेदक को अपनी भूमि छोटे- छोटे रकवा में अर्थात् स्कावायर फीट में विक्रय करने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा खरीददारों के मन मुताबिक अलग-अलग पैमाईस की भूमि 1400, 3200 वर्गफीट करके विक्रय की । अनावेदक क्रमांक 02 इसराक अहमद सिद्दकी ने दिनांक 18.02.2021 को सर्वे न. 760 रकवा में से 0.100हे. की भूमि एवं उसके साथ ही सर्वे क्रमांक 759 के रकवा में से 0.100हे. भूमि कुल 0.200हे. यानि 1 बीघा भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आदित्य गोयल से अपनी सम्पूर्ण जमा पूजी इकट्ठी कर विक्रय प्रतिफल की राशि अदा की। उक्त क्रयशुदा भूमि पर एक बडागोदाम निर्मित कर अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहता था। अप्रेल 2021 में कोविड -19 के कारण लॉकडाउन हो जाने से अनावेदक की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो गई और उसके घर की पूंजी भी खत्म हो गई तथा परिवार के भरण पोषण के लिये काफी कर्जा भी हो गया। उक्त भूमि पर अपना व्यवसाय करने की स्थित में नहीं था। ऐसी स्थिति में आवेदक ने अपनी क्रयशुदा भूमि को विक्रय करने का निश्चय कर लिया लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी संपूर्ण क्रयशुदा भूमि को खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीं मिला तब विवश होकर अनावेदक को अपनी भूमि छोटे-छोटे रकवा में अर्थात् स्कावायर फीट में विक्रय करने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा खरीददारों के मन प्र.क्र. 14/अ-74/2021-22 मुताबिक अलग-अलग पैमाईस की भूमि 1000, 1200 एवं 1600 वर्गफीट करके विक्रय की। अनावेदक क्रमांक 03 वहिद खांन ने दिनांक 01.01.2021 को सर्वे न. 759 के रकवा में से 0.200हे. जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आदित्य गोयल से अपनी सम्पूर्ण जमा पूजी इकट्ठी कर विक्रय प्रतिफल की राशि अदा की। अनावेदक खदान व्यवसाय करता था लेकिन मझेरा खदान बंद होने से अनावेदक बेरोजगार हो गया था इस कारण अनावेदक क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण मटेरियल हेतु एक फड बनाकर अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहता था । अप्रेल 2021 में कोविड -19 के कारण लॉकडाउन हो जाने से अनावेदक की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो गई और उसके घर की पूंजी भी खत्म हो गई तथा परिवार के भरण पोषण के लिये काफी कर्जा भी हो गया। उक्त भूमि पर अपना व्यवसाय करने की स्थित में नहीं था। ऐसी स्थिति में आवेदक ने अपनी क्रयशुदा भूमि को विक्रय करने का निश्चय कर लिया लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी संपूर्ण क्रयशुदा भूमि को खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीं मिला तब विवश होकर अनावेदक को अपनी भूमि छोटे-छोटे रकवा में अर्थात् स्कावायर फीट में विक्रय करने के लिए मजबूर होना पडा तथा खरीददारों के मन मुताबिक अलग-अलग पैमाईस की भूमि 1000,1200 एवं 1600 वर्गफीट करके विक्रय की । अनावेदक क्रमांक 04 अब्दुल मुत्तलिफ खांन ने दिनांक 01.01.2021 को सर्वे न सर्वे न 759 के रकवा में से 0.200हे भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से तथा दिनांक 07.04.2021 को सर्वे न. 759 के रकवा में से 0.200हे. की भूमि एवं उसक साथ ही सर्वे क्रमांक 759 के रकवा में से 0.0700हे. भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आदित्य गोयल से अपनी सम्पूर्ण जमा पूजी इकट्ठी कर विक्रय प्रतिफल की राशि अदा कर क्रय की अनावेदक क्रयशुदा भूमि पर एक बड़ा गोदाम निर्मित करने एवं एक नर्सरी डालकर स्वयं का व्यवसाय करना चाहता था। अप्रेल 2021 में कोविड - 19 के कारण लॉकडाउन हो जाने से अनावेदक की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो गई और उसके घर की पूंजी भी खत्म हो गई तथा परिवार के भरण पोषण के लिये घर के जेवर बेचने पडे तथा काफी कर्जा भी हो गया। उक्त भूमि पर अपना व्यवसाय करने की स्थित में नहीं था। ऐसी स्थिति में आवेदक ने अपनी क्रयशुदा भूमि को विक्रय करने का निश्चय कर लिया लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी संपूर्ण क्रयशुदा भूमि को खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीं मिला तब विवश होकर अनावेदक को अपनी भूमि छोटे-छोटे रकवा में अर्थात् स्कावायर फीट में विक्रय करने के लिए मजबूर होना पडा तथा खरीददारों के मन मुताबिक अलग-अलग पैमाईस की भूमि 1000, 1600, 4000 एवं 5600 वर्गफीट करके विक्रय की। अनावेदकगण ने पृथक-पृथक अपने प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया है कि क्रय शुदा भूमि पूर्व में ही डायवर्टेट कराई जा चुकी थी। जिसका डायवर्सन आदेश इस न्यायालय के प्र.क्र. 219/अ- 2/2020-21 पर आदेश दिनांक 01.09.2020 को अन्य भूमि के साथ किया गया था। इसके अलावा उक्त भूमि पर विक्रेता आदित्य गोयल ने पूर्व से ही अपने नाम सर्वे क्रमांक 760 पर 6 किलो वाट का विदयुत कनेक्शन भी विधिवत रूप से ले रखा था। कम भूमि पर न तो कोई कॉलोनी निर्मित हो सकती है और ना ही अनावेदकगण के द्वारा कोई कॉलोनी का निर्माण किया गया है। अनावेदकगण किसी भी दृष्टिकोण से कॉलोनाईजर्स की श्रेणी में नहीं आते है। प्र.क्र. 14/अ-74/2021-22 चूंकि अनावेदकगणों द्वारा कालोनी का निर्माण ही नहीं कर रहा थे तब उसे कॉलोनी निर्मित करने हेतु सडक, जल ड्रेनेज, विद्युत व्यवस्था आदि करने में कोई आवश्यक्ता भी हालांकि क्रयशुदा भूमि पर जल हेतु कुंआ निर्मित है, विद्युत कनेक्शन भी स्थापित है तथा क्रयशुदा भूमि पूर्व से ही डायवर्टेड है। अनावेदकगण की सद्भावना को दृष्टिगत रखते हुये अनावेदकगण को जारी कारण बताओं नोटिस जो असत्य आधारों पर आधारित है उसका निरस्त किया जाना न्यायोचित होने से अनावेदकगण को जारी कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने का एवं अनावेदकगण की लॉकडाऊन के कारण खराब हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुये भूमि को विक्रय करने बावत् लगा स्टे आदेश हटाने का निवेदन किया।
5. प्रकरण में शासन पक्ष में पटवारी ग्राम ककरवाया श्री आनंद यादव के कथन लिये गये। पटवारी ग्राम ने अपने कथनों में व्यक्त किया है कि ग्राम ककरवाया में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 759 रकवा 1.24 है. वर्तमान अभिलेख में अमजद खान पुत्र अलीम खांन आदि के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। मौके पर लाल मुरम डालकर रास्ते का निर्माण किया गया है तथा वर्तमान अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि रकवा में से आंशिक रकवा छोटे-छोटे भू-खण्डों की आकृति निर्मित कर भूमि विक्रय किया गया है जो वर्तमान खसरे में दर्ज है। अवैध कालोनी निर्माणकर्ता द्वारा कोई कोलोनाईजर लाइसेंस नहीं लिया गया है नगर निवेश के अंतर्गत नक्शा पास नहीं कराया गया है। सडक निर्माण, खेल मैदान नालियों का निर्माण, बाह्य व आंतरिक संरचना विद्युत लाईन, सीवर लाईन आदि विकास कार्य नहीं किये हैं।
6. प्रकरण में सचिव श्री कैलाश सिंह वर्मा ग्राम पंचायत बांसखेडी जनपद पंचायत शिवपुरी के कथन लिये गये उन्होने अपने कथन में व्यक्त किया है कि ग्राम पंचायत के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में कोई एन.ओ.सी. कालोनी काटने के संबंध में जारी नहीं की गई है। अवैध कॉलोनाईजर्स श्री अमजद खांन आदि के द्वारा मध्य प्रदेश ग्राम एवं नगर निवेश के अंतर्गत कालोनी अभिन्यायास स्वीकृत नहीं कराया एवं अनावेदकगण द्वारा अवैध कालोनी काटी जा रही है उक्त कालोनी के लिए अन्य मूलभूत सुविधायें, नाली, विद्युत, सडक, पानी आदि की व्यवस्था नहीं होने का उल्लेख अपने कथनों में किया है।
8. हल्का पटवारी साक्ष्य सचिव ग्राम पंचायत के प्रतिवेदन के आधार पर यह मान्य योग्य है कि अनावेदकगण के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कॉलोनी का निर्माण किए जाने से पूर्व मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कोलोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण निबैन्धन तथा शर्ते नियम 1999) के विधिसंगत प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। अनावेदकगण 1/5/1
प्र.क्र. 14/अ-74 / 2021-22 के द्वारा न तो सक्षम अधिकारी से कॉलोनी विकास हेतु अनुज्ञप्ति ली है। तथा भूमि को छोटे-छोटे भूखण्डों में निर्मित कर भूमि का विक्रय किया है। अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 04 ने अपने प्रस्तुत जवाब में उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को छोटे-छोटे भू-खण्डों विभक्त किया जाकर भूमि विक्रय किया जाना स्वीकार किया है।
8. मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कोलोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण निबैन्धन तथा शर्तें नियम 1999) में स्पष्ट उल्लेख है कि कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंध का उल्लंघन करके किसी भूमि या उसके भाग को व्यपवर्तित करता है, वह भूमि के अवैध व्यपवर्तन का अपराध करता है। कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति कॉलोनी स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी भूमि या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को इस अधिनियम में बनाये गये नियमों में अनुज्ञात अपेक्षाओं को भंग करके भू-खण्डों में विभाजित करता है, वह अवैध कॉलोनी निर्माण का अपराध करता है जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत सचिव व पटवारी ग्राम के कथनों एवं अन्य साक्ष्यों से होती है। अतः मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कोलोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण निबैन्धन तथा शर्ते नियम 1999) की धारा के प्रावधानों के अनुसार अनावेदकगण को अवैध कॉलोनी सन्निर्माण के अपराध का दोषी पाये जाने से अनावेदकगण के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी पंजीबद्ध करायी जावे एवं प्रश्नाधीन कॉलोनी का प्रबंधन शासन के हाथों में लिया जाता है। तहसीलदार शिवपुरी तदाशय की प्रविष्टि शासकीय अभिलेख में दर्ज करावें । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शिवपुरी, अनावेदकगण के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी पंजीबद्ध कराकर प्राथमिकी की प्रति 07 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे, आदेश की प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शिवपुरी, तहसीलदार शिवपुरी की ओर पालानार्थ भेजी जावे। संबंधित सूचित हो । प्रकरण वाद कार्यवाही अंक से कम होकर दाखिल रिकार्ड हो
अनुभागपगशिशिरी (म.प्र) यह आदेश आज दिनांक 11/11/2022 को टंकित कराया जाकर मेरे हस्ता शिवं म.प्र मुद्रा से जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाग अधिकारी "परगना शिवपुरी" म.प्र) जिला शिवपुरी (म.प्र.)
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न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना व जिला शिवपुरी म. प्र. प्र.क्र. 13/अ-74/2021-22
(शीर्षक -प्रकरण)
1. मध्य प्रदेश शासन
..आवेदक
बनाम
1. अब्दुल मुतलिफ पुत्र मुन्ना खां
निवासी महल सराय पुरानी शिवपुरी
2. इशराक अहमद सिद्दकी पुत्र नसीर अहमद निवासी पुरानी शिवपुरी
3. आदित्य पुत्र राजेन्द्र गोयल
निवासी शिवपुरी म. प्र... .....................अनावेदकगण
-:: आदेश ::-
(आज दिनांक 11.111|2022 को पारित)
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी ग्राम ककरवाया ने इस न्यायालय में रिपोर्ट पेश की है। कि ग्राम ककरवाया के सर्वे न. 760 रकवा 0.79हे. भूमि पर वर्तमान खसरा अनुसार आदित्य पुत्र राजेन्द्र गोयल हि. 49/79 निवासी शिवपुरी अब्दुल मुतलिफ पुत्र मुन्ना खान निवासी पुरानी शिवपुरी हि. 20/79 इशराक अहमद सिद्दकी पुत्र नसीर अहमद निवासी पुरानी शिवपुरी हि. 10/79 पर दर्ज है। उक्त सर्वे नम्बर लाल मुरम का रास्ता बनाकर अवैध कालोनी की प्लानिंग की गई है। कॉलोनाईजर के पास कॉलोनी लाइसेंस नहीं है। बिजली, पार्क, गार्डन धार्मिक स्थल की व्यस्था नहीं है।
2. प्रकरण विधिवत दर्ज किया गया। अनावेदकगण को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। अनावेदकगण क्रमांक 01 व 02 की ओर से अभिभाषक श्री परवेज कुर्रेशी ने वकालत नामा पेश किया तथा जवाब प्रस्तुत किय जो संलग्न प्रकरण है। ग्राम पटवारी एवं सचिव ग्राम पंचायत ककरवाया के कथन लिये गये, जो संलग्न
प्रकरण है। प्रकरण गुणदोषों के आधार पर आदेशार्थ नियत किया गया।
3. प्रकरण का परीक्षण किया जाकर विद्यमान साक्ष्य का अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में पटवारी ग्राम द्वारा अनावेदक के विरूद्ध अवैध कॉलोनी काटने की सूचना दी गई, जिसके उपरांत अनावेदकगण को सूचना पत्र जारी किया गया। प्रकरण में अनावेदकगण क्रमांक 02 इसराक अहमद जयें अभिभाषक द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब दिनांकित 02.12.2021 से प्रस्तुत किया है कि अनावेदक क्रमांक प्र.क्र. 13/अ-74 /2021-22 02 इशराक अहमद सिद्धकी ने दिनांक 18.02.2021 को सर्वे नम्बर 760 के रकवा में से 0.100हे. की भूमि एवं साथ ही सर्वे क्रमांक 759 के रकवा में से 0.1000हे. भूमि कुल 0.200हे. यानि 1 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आदित्य गोयल से अपने स्वयं के व्यवसाय हेतु खरीदी थी। जिसमें अनावेदक क्रमांक 02 इशराक अहमद सिद्धकी ने अपनी सम्पूर्ण जमा पूंजी इकट्ठी कर विक्रय प्रतिफल राशि विक्रेता को अदा की थी। अनावेदक क्रमांक 01 उक्त क्रयशुदा भूमि पर अलग-अलग सर्वे नम्बरों में दो बड़े गोदाम निर्मित कर अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहता था । क्रय शुदा भूमि पूर्व में ही डायवर्टेट कराई जा चुकी थी। जिसका डायवर्सन आदेश इस न्यायालय के प्र.क्र. 219/अ- 2/2020-21 पर आदेश दिनांक 01.09.2020 को अन्य भूमि के साथ किया गया था। इसके अलावा उक्त भूमि पर विक्रेता आदित्य गोयल ने पूर्व से ही अपने नाम सर्वे क्रमांक 760 पर 6 किलो वाट का विदयुत कनेक्शन भी विधिवत रूप से ले रखा था। अप्रेल 2021 में कोविड 19 के कारण लॉकडाउन हो जाने से अनावेदक क्रमांक 02 इशराक अहमद सिद्धकी की आर्थिक स्थति अत्यधिक खराब हो गई और उसके घर की पूंजी भी खत्म हो गई तथा परिवार के भरण पोषण के लिए काफी कर्जा भी हो गया है। इस कारण अनावेदक क्रमांक 02 इशराक अहमद सिद्दकी उक्त क्रयशुदा भूमि पर अपना व्यवसाय करने की स्थिति में नहीं था ऐसी स्थिति में अनावेदक ने अपनी क्रयशुदा भूमि को विक्रय करने का निश्चय कर लिया लेकिन काफी प्रयास करने के बावजूद भी सम्पूर्ण क्रयशुदा भूमि को खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीं मिला तब विवश होकर अनावेदक क्रमांक 02 इशराक अहमद सिद्दकी को अपनी भूमि छोटे-छोटे रकवे में अर्थात् स्क्वायर फीट में विक्रय करने के लिये मजबूर होना पड़ा और इसी कारण अनावेदक क्रमांक 02 इशराक अहमद सिद्दकी ने खरीददारों के मन मुताबिक अलग-अलग पैमाईस की भूमि कोई 1000 वर्गफीट, कोई 1200 वर्गफीट, कोई 3200 वर्गफीट विक्रय की उक्त विक्रय धन राशि से अनावेदक ने लाकडाऊन में हो गये कर्जे को अदा कर दिया तथा शेष भूमि को भी विक्रय कर अपने परिवार का उचित भरण पोषण करना चाहता है। अनावेदक क्रमांक 02 इशराक अहमद सिद्दकी अपने स्वयं के व्यवसाय के लिये सर्वे क्रमांक 760 एवं 759 के रकवे में से मात्र 0.200हे. भूमि क्रय की थी । इतीन कम भूमि पर न तो कोई कॉलोनी निर्मित हो सकती है। और ना ही अनावेदक द्वारा कोई कॉलोनी का निर्माण किया गया है। अनावेदक क्रमांक 02 इशराक अहमद सिद्दकी किसी भी दृष्टिकोण से कॉलोनाईजर्स की श्रेणी में नहीं आता है। चूंकि अनावेदक क्रमांक 02 जब कालोनी का निर्माण ही नहीं कर रहा था तब उसे कॉलोनी निर्मित करने हेतु सडक जल ड्रेनेज विदयुत व्यवस्था आदि करने में कोई आवश्यकता भी नहीं थी। हालांकि क्रयशुदा भूमि पर जल हेतु कुंआ निर्मित है, विद्युत कनेक्शन भी स्थापित है तथा क्रयशुदा भूमि पूर्व से ही डायवर्टेड है। अनावेदक क्रमांक 02 इशराक अहमद सिद्दकी की सद्भावना को दृष्टिगत रखते हुये अनावेदक को जारी कारण बताओं नोटिस जो असत्य आधारों पर आधारित है उसका निरस्त किया जाना न्यायोचित होने से अनावेदक को जारी कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर कारण बताओ नोटिस निरस्त 1/3/1प्र.क्र. 13/अ-74 /2021-22 किये जाने का एवं अनावेदक की लॉकडाऊन के कारण खराब हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुये भूमि को विक्रय करने बावत् लगा स्टे आदेश हटाने का निवेदन किया।
5. प्रकरण में अनावेदकगण क्रमांक 01 अब्दुल मुतलिफ खांन जर्ये अभिभाषक द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब दिनांकित 02.12.2021 से प्रस्तुत किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 अब्दुल मुतलिफ ने दिनांक 01.01.2021 को सर्वे नम्बर 759 के रकवा में से 0.200 है. भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से तथा दिनांक 07.04.2021 को सर्वे न. 760 के रकवा में से 0.2000 है. भूमि एवं उसके साथ ही सर्वे क्रमांक 759 रकवा में से 0.0700हे. भूमि जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आदित्य गोयल से अपने स्वयं के व्यवसाय हेतु खरीदी थी। जिसमें अनावेदक क्रमांक 01 अब्दुल मुतलिफ ने अपनी सम्पूर्ण जमा पूंजी इकट्ठी कर विक्रय प्रतिफल राशि विक्रेता को अदा की थी। अनावेदक क्रमांक 01 उक्त क्रयशुदा भूमि पर एक बडा गोदाम निर्मित करने एवं एक नर्सरी डालकर अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहता था। क्रय शुदा भूमि पूर्व में ही डायवर्टेट कराई जा चुकी थी। जिसका डायवर्सन आदेश इस न्यायालय के प्र.क्र. 219/अ-2/2020-21 पर आदेश दिनांक 01.09.2020 को अन्य भूमि के साथ किया गया था। इसके अलावा उक्त भूमि पर विक्रेता आदित्य गोयल ने पूर्व से ही अपने नाम सर्वे क्रमांक 760 पर 6 किलो वाट का विधुत कनेक्शन भी विधिवत रूप से ले रखा था। अप्रेल 2021 में कोविड 19 के कारण लॉकडाउन हो जाने से अनावेदक क्रमांक 01 अब्दुल मुतलिफ की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो गई और उसके घर की पूंजी भी खत्म हो गई तथा परिवार के भरण पोषण के लिए घर के जेवर बेचने पडे तथा काफी कर्जा भी हो गया है। इस कारण अनावेदक क्रमांक 01 अब्दुल मुतलिफ उक्त क्रयशुदा भूमि पर अपना व्यवसाय करने की स्थिति में नहीं था ऐसी स्थिति में अनावेदक ने अपनी क्रयशुदा भूमि को विक्रय करने का निश्चय कर लिया लेकिन काफी प्रयास करने के बावजूद भी सम्पूर्ण क्रयशुदा भूमि को खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीं मिला तब विवश होकर अनावेदक क्रमांक 01 अब्दुल मुतलिफ ने अपनी भूमि छोटे-छोटे रकवे में अर्थात् स्क्वायर फीट में विक्रय करने के लिये मजबूर होना पड़ा और इसी कारण अनावेदक क्रमांक 01 अब्दुल मुतलिफ ने खरीददारों के मन मुताबिक अलग-अलग पैमाईस की भूमि कोई 1000 वर्गफीट, कोई 1600 वर्गफीट, कोई 4000, कोई 5600 वर्गफीट करके विक्रय की उक्त विक्रय धन राशि से अनावेदक ने लाकडाऊन में हो गये कर्जे को अदा कर दिया तथा शेष भूमि को भी विक्रय कर अपने परिवार का उचित भरण पोषण करना चाहता है। अनावेदक क्रमांक 01 अब्दुल मत्तलिफ अपने स्वयं के व्यवसाय के लिये सर्वे क्रमांक 760 एवं 759 के रकवे में से मात्र 0.270हे. भूमि क्रय की थी। इतनी कम भूमि पर न तो कोई कॉलोनी निर्मित हो सकती है और ना ही अनावेदक द्वारा कोई कॉलोनी का निर्माण किया गया है। अनावेदक क्रमांक 01 अब्दुल मुतलिफ किसी भी दृष्टिकोण से कॉलोनाईजर्स की श्रेणी में नहीं आता है। चूंकि अनावेदक क्रमांक 01 जब कालोनी का निर्माण ही नहीं कर रहा था तब उसे कॉलोनी निर्मित करने हेतु 1/4/1
प्र.क्र. 13/अ-74/2021-22 सडक, जल, ड्रेनेज, विद्युत व्यवस्था आदि करने में कोई आवश्यक्ता भी नहीं थी। हालांकि क्रयशुदा भूमि पर जल हेतु कुंआ निर्मित है, विद्युत कनेक्शन भी स्थापित है तथा क्रयशुदा भूमि पूर्व से ही डायवर्टेड है। अनावेदक क्रमांक 01 अब्दुल मुतलिफ की सद्भावना को दृष्टिगत रखते हुये अनावेदक को जारी कारण बताओं नोटिस जो असत्य आधारों पर आधारित है उसका निरस्त किया जाना न्यायोचित होने से अनावेदक को जारी कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने का एवं अनावेदक की लॉकडाऊन के कारण खराब हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुये भूमि को विक्रय करने वावत् लगा स्टे आदेश हटाने का निवेदन किया।
6. प्रकरण में पटवारी ग्राम ककरवाया श्री आनंद यादव ने उपस्थित होकर कथन प्रस्तुत किया है कि ग्राम ककरवाया में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 760 रकवा 0.79हे. वर्तमान अभिलेख में अब्दुल मुतलिफ पुत्र मुन्ना खां आदि के नाम से भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। मौके पर मुरम की सड़क डली है। वर्तमान में कोई छोटे भू-खण्ड विक्रय किये जाने का उल्लेख नहीं है। इनके पास कोई कॉलोनाईजर लायसेंस प्राप्त नहीं किया गया है और न ही ग्राम एवं नपा से कोई नक्शा पास कराया गया है। इसके अलावा कॉलोनी के लिए मूलभूत सुविधायें, नाली, विद्युत, सिविरलाईन, सडक पानी पार्क आंतरिक एवं बाहरी एवं अन्य विकास कार्य अवैध कॉलोनाईजर्स द्वारा नहीं कराया गया है।
7. प्रकरण में सचिव ग्राम पंचायत बांसखेडी जनपद पंचायत शिवपुरी के कथन लिये गये उन्होने अपने कथन में व्यक्त किया है कि ग्राम पंचायत के द्वारा कोई एन.ओ.सी. कालोनी काटने के संबंध में जारी नहीं की गई है। अवैध कॉलोनाईजर्स द्वारा मध्य प्रदेश ग्राम एवं नगर निवेश के अंतर्गत कालोनी अभिन्यायास स्वीकृत नहीं कराया एवं कालोनी के लिए अन्य मूलभूत सुविधायें, नाली, विद्युत, सडक, पानी आदि की व्यवस्था नहीं होने का उल्लेख अपने कथनों में किया है।
8. हल्का पटवारी साक्ष्य सचिव ग्राम पंचायत के कथन साक्ष्यों के आधार पर यह मान्य योग्य है कि अनावेदक के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कॉलोनी का निर्माण किए जाने से पूर्व मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कोलोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण निबैन्धन तथा शर्ते नियम 1999) के विधिसंगत प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। अनावेदक के द्वारा न तो सक्षम अधिकारी से कॉलोनी विकास हेतु अनुज्ञप्ति ली है। अनावेदक क्रमांक 01 व 02 ने अपने प्रस्तुत जवाब में उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को छोटे-छोटे भू-खण्डों विभक्त किया जाकर भूमि विक्रय किया जाना स्वीकार किया है। अनावेदक क्रमांक 03 को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। आदित्य पुत्र राजेन्द्र गोयल निवासी बालाजी स्टोन शांति नगर घर में उपस्थित नहीं मिले। परिवार वालों ने तामील लेने से मना किया है। एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्र.क्र. 13/अ-74/2021-22 9. मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कोलोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण निबैन्धन तथा शर्ते नियम 1999) में स्पष्ट उल्लेख है कि कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंध का उल्लंघन करके किसी भूमि या उसके भाग को व्यपवर्तित करता है, वह भूमि के अवैध व्यपवर्तन का अपराध करता है। कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति कॉलोनी स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी भूमि या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को इस अधिनियम में बनाये गये नियमों में अनुज्ञात अपेक्षाओं को भंग करके भू-खण्डों में विभाजीत करता है, वह अवैध कॉलोनी निर्माण का अपराध करता है।
अतः मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कोलोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण निबैन्धन तथा शर्ते नियम 1999) की धारा के प्रावधानों के अनुसार अनावेदकगण को अवैध कॉलोनी सन्निर्माण के अपराध का दोषी पाये जाने से अनावेदकगण के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी पंजीबद्ध करायी जावे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शिवपुरी, अनावेदकगण के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी पंजीबद्ध कराकर प्राथमिकी की प्रति 07 दिवस में इस न्यायालय की ओर भिजवायें । आदेश की प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शिवपुरी, तहसीलदार शिवपुरी की ओर पालनार्थ भेजी जावे। संबंधित सूचित हो । प्रकरण वाद कार्यवाही अंक से कम होकर दाखिल रिकार्ड हो ।
कलेक्टर साहब जरा दीजिए ध्यान
जिन पर कारवाई हुई हैं उनकी बात छोड़ दो तब भी नगर में अवैध भूमियों का क्रय विक्रय कारोबार जोरों पर हैं। नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर, रेरा नियमों को ठेंगा दिखाकर जमीन कब्जा जाती हैं फिर उनके क्रय विक्रय कर करोड़ों कमाए जाते हैं। बाद में जिले के भोले भाले लोगों को महंगे दामों पर भूमि विक्रय कर दी जाती हैं। उन्हे तमाम विकसित कोलोनियो के सपने दिखाए जाते हैं लेकिन हकीकत में कुछ सुविधाओ को छोड़कर बाकी पर ध्यान नहीं दिया जाता।

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