शिवपुरी। न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग शिवपुरी के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे एवं सदस्य राजीवकृष्ण शर्मा द्वारा एडव्होकेट अजय कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद को स्वीकार कर दि. ओरियन्टल इंश्योरेंस कं.लि. व हेरीटेज हैल्थ इंश्योरेंस टी.पी.ए. के विरूद्ध आपरेशन में व्यय हुई मेडीक्लेम राशि दिये जाने का आदेश पारित किया है।संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रकरण में परिवादी पुष्पलता मित्तल द्वारा अपना स्वास्थ्य बीमा दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था तथा दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेरीटेज हैल्थ इंश्योरेंस टी.पी.ए. एम.जी. रोड़ इंदौर से टाईअप था उक्त बीमा 23.08.2022 से 22.08.2021 तक विधिवत प्रभावशील था। आवेदिका द्वारा डाॅ. अरविन्द कुमार दुबे नेत्र विशेषज्ञ ग्वालियर के ईसान हाॅस्पीटल जिंसी रोड़ नं. 01 पर दोनों आंखों का आपरेशन दिनांक 21.11.2020 एवं 27.11.2020 को कराया गया था, दोनों आंखों के आॅपरेशन में कुल 1,40,000/- रूपये का व्यय हुआ था जिसकी रसीद डाॅ. अरविन्द कुमार दुबे ने दी थी जिससे संबंधित संपूर्ण क्लेम फार्म भरकर बीमा कंपनी को मय दस्तावेजों के प्रस्तुत किये गये थे लेकिन बीमा कंपनी द्वारा मात्र 34000/- रूपये की राशि खाते में डाली गई थी जिससे व्यथित होकर परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता अजय कुमार जैन के माध्यम से न्यायालय की शरण ली एवं बीमा कंपनी के विरूद्ध परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर आये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह पाया कि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि चिकित्सक द्वारा आवेदिका से कोई अनुचित राशि प्राप्त की हो। आवेदिका द्वारा संपूर्ण राशि चेक के माध्यम से दी है इसलिए बढ़ा-चढ़ाकर बिल प्राप्त करने के तथ्य पर विश्वास करने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार दोनों आंखों के ईलाज में व्यय हुई कुल राशि 1,40,000- रूपये में से 34,000/- रूपये की राशि जो पूर्व में आवेदिका को प्रदान की जा चुकी है को कम करते हुये शेष राशि 1,06,000/- रूपये का भुगतान व उस पर दावा प्रस्तुति दिनांक 06.09.2021 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व प्रकरण व्यय की राशि 5,000/- रूपये अदा किये जाने हेतु बीमा कंपनी को आदेशित किया गया।
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