जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश
शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने शिवपुरी के शिकायतकर्ता राजेश दुबे निवामी विवेकानंद कालोनी शिवपुरी को एक माह के अन्दर दो लाख आठ हजार नौसौ साठ रुपये परिपक्वता दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से अदायगी दिनांक तक 7 प्रतिशत व्याज सहित भुगतान करने का आदेश सहारा प्रमुख सुव्रत राय सहित प्रबन्धक सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि. अलीगंज लखनऊ तथा प्रबन्धक सहारा इण्डिया शाखा शिवपुरी को दिया है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे, सदस्य राजीव कृष्ण शर्मा, सदस्य अजूगुप्ता ने पारित किया है। प्रकरण में आवेदक का पक्ष समर्थन रमेश मिश्रा एडवोकेट ने किया है।
आवेदक राजेश दुबे ने अनावेदक गण की कम्पनी से सहारा ई शाइन योजना के तहत 96 माह की अवधि के लिये दिनांक 23 दिसम्बर 2011 को पांच बाण्ड / पॉलसी में रुपये 80,000/- (अस्सी हजार रुपये) जमा किये थे। जिसकी परिपक्वता राशि 2,08,960/- रुपये (दो लाख- - आठ हजार नौ सौ साठ रुपये) दिनांक 23 दिसम्बर 2019 को प्राप्त होना थी। आवेदक ने अनावेदकगण से राशि की मांग की लेकिन अनावेदकगण ने राशि का भुगतान नही किया। इस कारण आवेदक ने आयोग में परिवाद पेश किया। अनावेदक गण सूचना तामील उपरांत उपस्थित नही हुए और उनकी ओर से परिवाद का उत्तर (जवाब) भी नहीं दिया गया। इस कारण अनावेदक गण के विरुद्ध एक पक्षीय कर, प्रकरण में सुनवाई की गई। आयोग ने अनावेदक क्रमांक 1, 3 व 4 के विरुद्ध बिचार किया जाना उचित पाया। अनावेदक गण ने आवेदक को जमा की गई राशि व्याज सहित न लौटाकर सेवा में कमी की है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद, शपथपत्र व दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अनावेदक गण क्रमांक 1 सहारा प्रमुख सुव्रत राय क्रमांक 3 प्रबन्धक सहारा क्रेडिट को आपरेटिव सोसायटी लि. अलीगंज लखनऊ एवं क्रं. 5 प्रबन्धक सहारा इण्डिया शाखा शिवपुरी को आदेश दिया गया कि, वे आदेश दिनांक से एक माह के अन्दर संयुक्त एवं अथकत: आवेदक द्वारा सहारा ई स्पेशल योजना में जमा की गई राशि 80,000/- [ अस्सी हजार रुपये) की परिपक्वता राशि 2,08,960 रुपये (दो लाख आठ हजार नौ सौ साठ रुपये) दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से अदायगी दिनांक तक 7 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त व्याज भी। आवेदक को अदा करें।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें