शिवपुरी। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपील न्यायालय द्वारा आरोपी को बरी किया गया हैं। माननीय सेशन न्यायाधीश द्वारा कल एक महत्वपूर्ण फैसले में आपराधिक अपील क्रमांक 198 /2021 आबकारी अधिनियम धारा 34 (2) के अंतर्गत आरोपी मोहर सिंह रावत सिंह निवासी वीलवरा माता को विचारण न्यायालय पारित किए गए दोषसिद्धी एवं दंड को साक्षी एवं गवाहों के आधार पर अपास्त करते हुए दोषमुक्त कर दिया आरोपी की ओर से अभिभाषक अंकित वर्मा ने पैरवी की ।
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