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आरोप सिद्ध ना होने से चेक बाउंस का आरोपी दोष मुक्त

गुरुवार, 17 नवंबर 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। परिवादी राकेश यादव पुत्र श्री प्रीतम यादव निवासी: ईदगाह के सामने शिवपुरी द्वारा आरोपी खेमचंद् लोधी के विरुद्ध 1,80,000/- का चेक बाउंस होने के उपरांत परिवाद माननीय न्यायालय में पेश किया था! दिनाँक 15/11/2022 को माननीय न्यायालय ने आरोपी खेमचंद् को आरोप सिद्ध ना होने से दोषमुक्त (बरी) किया!प्रकरण में अभियुक्त खेमचंद् लोधी की ओर से पैरवी श्री आलोक श्रीवास्तव (एडवोकेट), श्री निखिल सक्सेना (एडवोकेट) श्री संजय शर्मा (एडवोकेट) ऐंचवाड़ा वाले, एवं गोपाल सिंह लोधी एडवोकेट द्वारा की गई!

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