शिवपुरी। न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग शिवपुरी के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे एवं सदस्य राजीवकृष्ण शर्मा द्वारा एडव्होकेट अजय कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद को स्वीकार कर प्रकरण में आवेदक महेश कुमार तिवारी की विद्युत बिल राशि 1,50,787/- रूपये निरस्त की गई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रकरण में आवेदक महेश कुमार तिवारी निवासी ग्राम बामौर जिला शिवपुरी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती कुसुम तिवारी के नाम से एक विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया था जिस कृषि भूमि पर उक्त कनेक्शन प्राप्त किया था वह वर्ष 2002 को प्रागीलाल लोधी को विक्रय कर दी गई थी एवं उक्त कृषि भूमि को प्रागीलाल लोधी द्वारा वर्ष-2007 में श्रीमती रामवती लोधी को विक्रय कर दी गई थी इस प्रकार उक्त विद्युत का उपयोग रामवती लोधी द्वारा किया जा रहा था लेकिन विद्युत कंपनी द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 के अधीन वसूली का नोटिस आवेदक की पत्नी के नाम जारी कर दिया गया था जिससे व्यथित होकर आवेदक महेश कुमार तिवारी द्वारा अपनी पत्नि के स्वर्गवास उपरांत मा0 न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग शिवपुरी के समक्ष अपने अधिवक्ता अजय कुमार जैन के माध्यम से विद्युत कंपनी के विरूद्ध परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें मा न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर आई साक्ष्य एवं समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किये जाने के उपरांत पाया कि उक्त कृषि भूमि जिस पर विद्युत कनेक्शन स्थापित है वह वर्ष-2002 से अर्थात 20 वर्ष से आवेदक के आधिपत्य में नहीं है। ऐसी स्थिति में निसंदेह रूप से आवेदक द्वारा विवादित कनेक्शन का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार आवेदक को दिया गया नोटिस विद्युत बिल राशि 150787/- रूपये निरस्त किया गया।
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें