शिवपुरी। शिवपुरी न्यायालय के न्यायाधीश जेएमएफसी श्री अमित प्रताप सिंह ने नगरपालिका कर्मचारी सुनीता कुशवाह को धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैं एक 250000 के चेक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए 4 माह का कारावास एवं ₹290000 रुपए के प्रतिकर से दंडित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक भरत ओझा ने की।संक्षिप्त में मामला यह है कि सुनीता कुशवाह पत्नी बलराम कुशवाह शासकीय सेवक निवासी गणेश गली नीलगर चौराहा पुरानी शिवपुरी ने परिवादी घनश्याम शिवहरे पुत्र ज्ञानी चंद शिवहरे शासकीय सेवक निवासी गणेश गली नीलगर चौराहा पुरानी शिवपुरी से अपने घर आवश्यकता की पूर्ति हेतु परिवादी से दिनांक 10 /4/19 को ₹250000 4 माह के लिए उधार लिए थे उक्त उधार रुपयों की परिवादी द्वारा सुनीता कुशवाह से मांग करने पर सुनीता कुशवाह ने अपने बैंक का चेक दिया जिसे भुगतान हेतु परिवादी ने अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो वह चेक बाउंस हो गया जिसका परिवाद घनश्याम शिवहरे ने अपने अधिवक्ता भरत ओझा के माध्यम से शिवपुरी न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां पर न्यायालय जेएमएफसी अमित प्रताप सिंह ने सुनीता कुशवाह को दोषी पाते हुए 4 माह का कारावास और ₹290000 के प्रति कर से दंडित किया है।

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