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धमाका फैसला: हत्या के मामले में दो सगे भाईयों सहित पांच को आजीवन कारावास

सोमवार, 9 जनवरी 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की पीट पीट कर निर्मम हत्या करने के मामले में दो सगे भाईयों सहित पांच आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की।
अभियोजन के अनुसार फरियादी रामवती 23 मई 2018 को  अपने बेटे चंद्रभान के साथ ट्रेक्टर से ग्राम कुदौनिया जा रही थी। रास्ते में जैसे ही वह भारत गैस एजेंसी के पास पहुंचे तो चंद्रभान ने ट्रैक्टर रोका और एजेंसी के अंदर सिलेंडर लेने चला गया। इसी दौरान वहां आरोपित हंसराज व सुनील रावत पुत्रगण लखनलाल रावत निवासीगण टोंगरा अपने दो और साथियों के साथ आए। उन्होंने रामवती से बेटे के बारे में पूछा और गैस एजेंसी के अंदर जाकर पुरानी रंजिश के चलते उसकी लकडी के खरोरा से मारपीट कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए चंद्रभान को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उसे उपचार के लिए ग्वालियर रैफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में प्रकरण कायम कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान शेष आरोपियों की पहचान अजब सिंह पुत्र जमुना रावत उम्र 35 साल, धनीराम पुत्र जसराम खंगार उम्र 23 साल, कल्लू उर्फ कल्याण पुत्र रघुनाथ उम्र 50 साल निवासीगण टोंगरा के रूप में की गई। विवेचना उपरांत प्रकरण सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपितों को आजीवन कारावास एवं छह-छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।








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