शिवपुरी, 14 जनवरी 2023। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों के 3 सरपंचों एवं 2 सचिवों को वसूली राशि शासकीय खजाने में जमा नहीं किए जाने के कारण मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 (2) की उपधाराओं के अधीन जारी जेल वारंट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
जारी निर्देशों के तहत तत्कालीन सरपंच एवं सचिव जो कि ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव की हैसियत से ग्राम पंचायतो का अभिलेख या धन अपनी अभिरक्षा में रखता है। इसमें कुछ ग्राम पंचायत में इनके द्वारा धन संदत्त करने से इंकार किया है।
इसमें तहसील पिछोर के ग्राम पंचायत बरेला के सचिव सतेन्द्र शर्मा द्वारा 13 हजार 13 रूपए की राशि तथा ग्राम पंचायत गणेशखेड़ा के सरपंच रामप्यारी जाटव ने 1 लाख 10 हजार 250 रूपए तथा तहसील बदरवास के ग्राम पंचायत गणेशखेड़ा के सरपंच रामकुअर लोधी ने 61 हजार रूपए की राशि जमा कराई है। जबकि शेष रहे सरपंच एवं सचिवों में ग्राम पंचायत सिरसौद के तत्कालीन सरपंच रामदयाल धानुक, ग्राम पंचायत गौराटीला के तत्कालीन सरपंच श्रीमती शांति बाई, ग्राम पंचायत विजयपुरा बदरवास के तत्कालीन सरपंच धंधूलाल तथा ग्राम पंचायत सिरसौद के सचिव हरीश बैरागी शामिल है। जिन्होंने अभी तक राशि जमा नहीं कराई है। इनके विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें