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परिवाद स्वीकार योग्य ना होने से खारिज किया

सोमवार, 23 जनवरी 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी में आवेदक ने शिकायत की जिसमें आवेदक द्वारा एक वाहन टाटा इंट्रा भी 10 बीएस हमारे पक्षकार 1. अधिकृत विक्रेता टाटा मोटर्स इऑन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मैनेजर प्रदीप कुमार निवासी गल्ला मंडी के आगे एच डी एफ सी बैंक के पास गुना म०प्र० एवं पक्षकार 2. अधिकृत विक्रेता टाटा मोटर्स ईऑन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मैनेजर रईस खान निवासी वनस्थली पेट्रोल पंप के सामने गुना वायपास रोड शिवपुरी म०प्र० से क्रय किया था। आवेदक ने बताया कि उसके वाहन के इंजन में खराबी खराबी बताई गई और आवेदक के शिकायत पर कंपनी द्वारा इंजन बदलकर दिये जाने के बाद भी जब इंजन में खराबी निरंतर बनी रही तो आवेदक ने उपभोक्ता कोर्ट में आवेदन लगाया इसके बाद कोर्ट द्वारा गबाह एवं साक्षी को सुनने एवं दस्तावेज के अवलोकन कर वाहन विक्रेता 1. अधिकृत विक्रेता टाटा मोटर्स इऑन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मैनेजर प्रदीप कुमार निवासी गल्ला मंडी के आगे एच डी एफ सी बैंक के पास गुना म०प्र० एवं पक्षकर  2. अधिकृत विक्रेता टाटा मोटर्स ईऑन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मैनेजर रईस खान निवासी वनस्थली पेट्रोल पंप के सामने गुना वायपास रोड शिवपुरी म०प्र० की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज आहूजा द्वारा पैरवी की जिसमें अपने तर्क पेश किए जाने के पश्चात माननीय अध्यक्ष गौरी शंकर दुबे जी द्वारा विवेचना के आधार पर यह फैसला दिया कि आवेदक वाहन क्रेता उपभोक्ता की परिधि में नहीं आता और आवेदक अपने पक्ष को रखने में असफल हुआ जिसमें उसने वाहन की खराबी इसके अंतर्गत नहीं आती इससे यह परिवाद स्वीकार योग्य ना होने से खारिज किया जाता है फैसला सुनाया।








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