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प्रदेश भर में एक मई 2023 से अवैध विकसित कालोनियां वैध की जाएंगी

बुधवार, 1 फ़रवरी 2023

/ by Vipin Shukla Mama
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह ने कहा है की मप्र में अवैध कॉलोनियां जल्द वैध की जाएं। कलेक्टर, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को नगरीय आवास एवं पर्यावरण विभाग ने इसका प्रारूप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा। सीएम ने अफसरों से दो टूक कहा कि अब किसी भी सूरत में कहीं भी कोई अवैध कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। अवैध को वैध करने का काम जल्द से जल्द पूरा करें, वैध करने के लिए नियमों को सरल करें। इसी के साथ प्रदेश भर में एक मई 2023 से अवैध विकसित कालोनियां वैध की जाएंगी। इन्हें बिल्डिंग परमिशन दे दी जाएगी जिससे बिजली व नल कनेक्शन के साथ अन्य अधिकारों के लिए भवन स्वामी पात्र हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार अवैध कॉलोनी को वैध करने के नियम भी सरल करने जा रही है। इसमें प्रति वर्गफीट के हिसाब से विकास शुल्क तय किया जाएगा।
निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विकास शुल्क में 80% की छूट होगी। पहले विकास शुल्क के लिए प्रावधान था कि किसी कॉलोनी में 70 प्रतिशत लोग ईडब्ल्यूएस हैं तो पूरी कॉलोनी को विकास शुल्क में 80% की छूट मिलती थी। अब इसे बदलकर व्यक्तिगत किया जा रहा है। यानी कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस है तो ही उसे 80% की छूट मिलेगी।
बिल्डिंग परमिशन होगी, तब लगेगा शुल्क
एक प्रावधान और जोड़ा गया है कि व्यक्ति जब मकान बेचने के लिए बिल्डिंग परमिशन लेने जाएगा, तभी उससे विकास शुल्क लिया जाएगा। उससे पहले नहीं। ले-आउट प्रारूप मंजूर होने के बाद कॉलोनी में होने वाले विकास और - नल कनेक्शन का वह बिना शुल्क के ही बिजली - उपयोग कर लेगा। 
2016 तक की अवैध कॉलोनियों को ही होगा फायदा
विभाग ने अवैध कॉलोनी को वैध करने की टाइमलाइन भी तय कर दी है। 31 दिसंबर 2016 तक कुल 5642 कॉलोनियां अवैध पाई गई हैं, इन्हें ही वैध किया जाएगा। इसमें नगर निगम क्षेत्रों की 2328 में से 1954 और पालिका परिषद की 3688 में से 3866 पात्र हैं। इनकी अंतिम सूची का प्रकाशन 15 फरवरी 2023 को होगा। मार्च में ले-आउट ड्रॉफ्ट पर दावे-आपत्ति बुलाई जाएगी और एक मई 2023 से बिल्डिंग परमिशन मिलना शुरू हो जाएगी। यहां बता दें कि अभी तक 579 अवैध कॉलोनियों को मंजूरी दी जा चुकी है।

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