निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विकास शुल्क में 80% की छूट होगी। पहले विकास शुल्क के लिए प्रावधान था कि किसी कॉलोनी में 70 प्रतिशत लोग ईडब्ल्यूएस हैं तो पूरी कॉलोनी को विकास शुल्क में 80% की छूट मिलती थी। अब इसे बदलकर व्यक्तिगत किया जा रहा है। यानी कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस है तो ही उसे 80% की छूट मिलेगी।
बिल्डिंग परमिशन होगी, तब लगेगा शुल्क
2016 तक की अवैध कॉलोनियों को ही होगा फायदा
विभाग ने अवैध कॉलोनी को वैध करने की टाइमलाइन भी तय कर दी है। 31 दिसंबर 2016 तक कुल 5642 कॉलोनियां अवैध पाई गई हैं, इन्हें ही वैध किया जाएगा। इसमें नगर निगम क्षेत्रों की 2328 में से 1954 और पालिका परिषद की 3688 में से 3866 पात्र हैं। इनकी अंतिम सूची का प्रकाशन 15 फरवरी 2023 को होगा। मार्च में ले-आउट ड्रॉफ्ट पर दावे-आपत्ति बुलाई जाएगी और एक मई 2023 से बिल्डिंग परमिशन मिलना शुरू हो जाएगी। यहां बता दें कि अभी तक 579 अवैध कॉलोनियों को मंजूरी दी जा चुकी है।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें