
सुरवाया की एक भूमि के मामले में आरोपीगणों को धारा 420/34 के आरोप से किया दोषमुक्त
शिवपुरी। माननीय न्यायालय द्वारा सुरवाया की एक भूमि के मामले में आरोपीगणों को धारा 420/34 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया और माना की अपराध सिविल प्रवृति का हैं। अर्थात आरोपीगनों के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण में कोई दांडिक दायित्व अधिरोपित न होकर सिविल दायित्व ही अधिरोपित हो सकता हैं। इस मामले में आरोपीगणों की ओर से पैरवी एडवोकेट सुनील भुगडा ने की। उक्त मामले में कोतवाली पुलिस ने फरियादी तारिक और देवीसिंह की ओर से हरभजन, गुरमुख सिंह, कुलबंत सिंह के विरुद्ध सुरवाया की एक भूमि जिसका पैंतीस लाख एडवांस लिया था रजिस्ट्री न कराने के आरोप में उक्त केस दर्ज हुआ। फिर न्यायालय में चालान पेश किया गया था।

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