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धमाका बड़ी खबर: “एक युद्ध नशे के विरुद्ध“ बच्चों को नशीली वस्तुऐं विक्रय करने वाले दुकानदारों पर होगी किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 एवं 78 के अनुसार कानूनी कार्यवाही

शुक्रवार, 24 फ़रवरी 2023

/ by Vipin Shukla Mama
संयुक्त कार्ययोजना के संबंध में बैठक आयोजित
शिवपुरी, 24 फरवरी 2023। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की “एक युद्ध नशे के विरुद्ध“ संयुक्त कार्ययोजना के क्रियान्वयन के संबंध में अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महेन्द्र जैन, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास देवेन्द्र सुंदरियाल, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. आशीष व्यास, जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौड़, सहायक आबकारी अधिकारी आरएस राणा, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास आकाश अग्रवाल, बाल संरक्षण अधिकारी राघवेन्द्र शर्मा, मनोरोग विशेषज्ञ डॉ.योगेन्द्र सिंह रघुवंशी एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।
अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के द्वारा एक युद्ध नशे के विरुद्ध संयुक्त कार्ययोजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को नशीले पदार्थों से दूर रखा जाना है। इस संयुक्त कार्ययोजना के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 6 से 12 तक के सभी स्कूलों में प्रहरी क्लबों का गठन किया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। प्रहरी क्लबों को उनके कार्य दायित्वों की जानकारी एवं प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए। जिससे वे स्कूलों के आस पास संचालित मादक पदार्थों एवं तम्बाकू उत्पादों की दुकानों को बंद कराने के संबंध में उचित कार्यवाही कर सके। 
उन्होंने कहा कि तम्बाकू उत्पाद एवं पान की दुकानों पर अन्य नामों से नशे की वस्तुऐं विक्रय की जा रही हैं। आयुष विभाग एवं ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से इनकी सैंपलिंग कराई जाए। शराब, तम्बाकू उत्पाद एवं भांग विक्रेताओं को बैठक में आवश्यक रूप से शामिल किया जाए। इसके साथ ही कितनी शराब दुकानों एवं स्कूलों पर सीसीटीव्ही कैमरे लगाये गये है। इसकी जानकारी 03 दिवस में महिला एवं बाल विकास अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। बच्चों को नशीली
वस्तुऐं का विक्रय करने वाले दुकानदारों को चिन्हांकित कर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 एवं 78 के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि शहर के 03 स्कूलों का चयन करें जहां प्रहरी क्लबों को जागरूक करने हेतु समचुत प्रयास किया जाए।








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