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धमाका बड़ी खबर: कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने जिले में डीजे सहित ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाई रोक, अनुमति लेना अनिवार्य

गुरुवार, 23 फ़रवरी 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने परीक्षाओं के दृष्टिगत जिले में डीजे सहित तेज आवाज वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दी हैं, जिले में कहीं पर भी राजनेतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि किसी भी आयोजन में इनके उपयोग के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ये अनुमति जिले में एसडीएम, तहसील में तहसीलदार देंगे। जो सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही दी जाएगी लेकिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कोई अनुमति नहीं मिलेगी। 
ये जारी हुआ आदेश
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
← म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम
क्रमांक / 612 / आरडीएम / 2023
शिवपुरी, दिनांक 22 फरवरी, 2023
// आदेश //
(अतंर्गत धारा 18 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985)
सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक / 2781/प.स./2023 भोपाल, दिनांक 08/02/2023 एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक / 32-384/2022/ एनसीपीसीआर/Misc/LC/DD-1396 दिनांक 20.12.2022 द्वारा विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी हेतु अनुकूल वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका
क्रमांक WP(C) 72/1998 में पारित दिशा निर्देशानुसार लाउड स्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में शिवपुरी जिलांतर्गत वार्षिक परीक्षा वर्ष 2023 को दृष्टिगत रखते हुए राजनैतिक / सार्वजनिक / वैवाहिक / धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बैण्ड के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत आदेश दिनांक से आगामी आदेश दिनांक तक सम्पूर्ण शिवपुरी जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन घोषित किया जाता है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। 2 उक्त अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत शिवपुरी जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं अतिरिक्त / नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रांतर्गत उक्त अधिनियम
के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया जाता है।
3. उक्त निर्देशों के अनुपालन में राजनैतिक / सार्वजनिक / वैवाहिक / धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रमों के लिये लाउण्ड स्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्र / डीजे बैण्ड आदि के प्रयोग विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। 4. आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति सुबह 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक दी जा सकेगी। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच किसी भी स्थिति में अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। 5. बिना अनुमति के लाउड स्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्र / डीजे बैण्ड का उपयोग करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउडस्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में संबंधित उपकरण जप्त कर लिये जायेंगे।
6. यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है। वर्तमान परिस्थितियों में समयाभाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः इस आदेश की तामिली कराया जाना संभव नहीं है। अतः सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार-पत्रों आदि के माध्यम से इस आदेश के संबंध में सूचित किया जा रहा है।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला शिवपुरी (म.प्र.)









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