शिवपुरी। जिले के सीनियर एडवोकेट रमेश मिश्रा ने सीएम शिवराज को भारत सरकार का कानून अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम के संबंध में एक पत्र लिखा हैं। जिसे कलेक्टर को सोपा गया हैं ये पत्र कलेक्टर के माध्यम से दिया गया हैं। पढ़िए क्या लिखा।
माननीय मुख्य मंत्री महोदय,
म.प्र. शासन भोपाल
द्वारा :-श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी म.प्र.
विषय :- भारत सरकार का कानून अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 (BUDS Act 2019 ) क्र. 21 सन 2019 के म.प्र. में कियान्वयन हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित करने बाबत् ।
मान्यवर,
सविनय निवेदन है कि -
1. यह कि भारत सरकार द्वारा लघु निवेशकों के हितों के सरंक्षण के लिये भारत सरकार का कानून अधिनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 (BUDS Act 2019) क्र. 21 सन 2019 पूरे देश सहित म.प्र. में भी लागू है।
2. यह कि संबंधित विभागों द्वारा उक्त अधिनियम के कियान्वयन के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये जाने के कारण म.प्र. के संभाग, जिला एवं तहसील स्तर पर निवेशकों के हितों की अनदेखी हो रही है। दे चिटफंड कंपनियों द्वारा समय पर भुगतान नहीं ले पा रहे है परेशान है। 3. यह कि म.प्र. सरकार के संबंधित विभागों द्वारा अपने अधीनस्थों को उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्ट निर्देश व मार्गदर्शन दिया जाना न्यायोचित है।
अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ को भारत सरकार का कानून अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 (BUDS Act 2019) क्र. 21 सन 2019 के कियान्वयन के संबंध में स्पष्ट निर्देश व मार्गदर्शन दिये जाने की कृपा करें तथा प्रार्थी को उक्त की गई कार्यवाही से सूचित करने की कृपा करे। आदर सहित।
दिनांक - 11.01.2023
भवदीय
रमेश मिश्रा एडवोकेट

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