Shivpuri शिवपुरी। अभी तक नगर पालिका से फाइलें गायब होने फिर केस दर्ज होने के मामले सामने आते रहे हैं लेकिन पहली बार जिले के खनिज विभाग से खदान लीज की एक पूरी फाइल गायब हो जाने से हड़कंप मच गया हैं। जब जिले के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी लगी तो जिन दो बाबुओं पर संबंधित फाइल मोजूद थी उनके विरुद्ध केस दर्ज किए जाने के निर्देश कोतवाली पुलिस को दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच की बात कह रही हैं। दरअसल खदान लीज से संबंधित फाइल गायब होने की जानकारी तब सामने आई जब आवेदक और नगर के ख्यातनाम व्यवसाई नितिन चोकसे ने आरटीआई से उक्त संबंध में जानकारी मांगी। जिस पर जिला खनिज शाखा कार्यालय से फाईल नहीं मिलने की बात कही जाती रही और जब वास्तव में फाइल नहीं मिली तो इस गायब हुई फ़ाइल को लेकर जिला खनिज अधिकारी ने अपने ही अधीनस्थ दो बाबुओं के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराने पुलिस को आवेदन दे दिया है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस केस दर्ज करने से पहले मामले की जांच कर रही है।
नितिन चोकसे ने चाही थी जानकारी
खनिज कार्यालय शिवपुरी में आवेदक नितिन चौकसे ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन लगाकर सर्वे नंबर 799/34 में भडोरा पत्थर खदान लीज से संबंधित जानकारी मांगी थी। 26 जुलाई 2021 को आवेदन लगाने पर कोई जानकारी नहीं मिली तो 30 अगस्त 2021 को कलेक्टर कार्यालय में प्रथम अपील कर दी। अपर कलेक्टर के लेटर के बाद भी खनिज शाखा कार्यालय से जानकारी नहीं दी गई। इसलिए राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई। लेकिन राज्य सूचना आयोग के मांगने पर भी सत्यापित कॉपियां नहीं मिली तो आयोग ने 25 हजार रु. का जुर्माना अधिरोपित कर दिया। इसी बीच 27 जनवरी 2023 को जिला खनिज अधिकारी राजेंद्र भदकारिया ने सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। आवेदन में खनिज शाखा की लिपिक सुषमा नागाचार्य और मोहसिन खान के पास फाइल होने का उल्लेख किया है।
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टीआई बोले, प्रकरण पंजीबद्ध करने से पहले जांच कर रहे हैं
जिला खनिज अधिकारी ने अधीनस्थ क्लर्क व एक अन्य के खिलाफ आवेदन दिया है। प्रकरण पंजीबद्ध करने से पहले जांच कर रहे हैं। जांच के बाद प्रकरण दर्ज करेंगे।
अमित भदौरिया, टीआई, सिटी कोतवाली थाना शिवपुरी
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कार्यालय से खदान से संबंधित फाइल गायब है
कार्यालय से खदान से संबंधित फाइल गायब है। आरटीआई के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए फाइल नहीं मिल रही है। ऑफिस स्टाफ के दो सदस्यों पर फाइल थी, जिनका आवेदन में उल्लेख किया है।
राजेंद्र भदकारिया, जिला खनिज अधिकारी, जिला खनिज शाखा
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पुलिस को भेजा यह पत्र
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म०प्र० शिवपुरी, दिनांक
प्रति
12023
थाना प्रभारी
पुलिस थाना कोतवाली
विषय:- FIR (प्रथम सूचना) दर्ज करने बावत्।
110001 उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री निलिन चौकसे निवासी चौकसे भवन कमलागंज शिवपुरी द्वारा दिनांक 26/07/2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नितिन चौकसे के नाम स्वीकृत खदान भडोरा सर्वे नम्बर 799/34 रकवा 2.00 हैक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत रही फर्शी पत्थर उत्खनिपट्टा की समस्त फाईल, नोटशीट, स्वीकृत आदेश, एग्रीमेंट, नवीनीकरण आवेदन दिनांक 13/07/2017 DEIAA अनुमति दिनांक 16/11/2016 एवं सम्पूर्ण फाईल की प्रमाणित प्रति चाही गई ।
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई जानकारी कार्यालय द्वारा आवेदक को प्रस्तुत नहीं की गई जिसके पश्चात आवेदक द्वारा दिनांक 31/08/2021 को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी में अपील प्रस्तुत की गई ।
न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पत्र क्रमांक 329 दिनांक 22/09/2021 से प्रकरण में समाधानकारक जबाव सहित दिनांक 30/09/2021 को उपस्थित होने हेतु निदेर्शित किया गया। जिसके क्रम में कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 2291 दिनांक 24/09/2021 से आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी मे से 01 लगायत 56 पृष्ट पर भेजी गई। (जिसमे एग्रीमेंट, नोटशीट, DEIAA, स्वीकृत आदेश, वन विभाग की एनओसी, राजस्व विभाग की एनओसी, खसरा, नक्शा, ग्राम पंचायत प्रस्ताव ठहराव, माईनिंग प्लान) की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जा चुकी है।
म.प्र. राज्य सूचना आयोग का पत्र क्रमांक 8057 दिनांक 29/06/2022 प्राप्त हुआ है जिसमे लेख किया गया कि द्वितीय अपील की सुनवाई दिनांक 03/08/2022 को रखी गई जिसमे लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुये किन्तु आवेदक द्वारा चाही गई पूर्ण जानकारी उपलब्ध नही कराई जा सकी।
पुनः म.प्र. राज्य सूचना आयोग का पत्र क्रमांक 13166 दिनांक 22/11/2022 से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई जानकारी नही दिये जाने पर क्यों न सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत विधि अनुसार शास्ति राशि रूपये 25000/- अधिरोपित करने की कार्यवाही की जाये ?
उक्त के क्रम में संबंधित लिपिक श्रीमती सुषमा नागार्च एवं श्री मोहसिन खान को सूचना पत्र एवं दिनांक 22/11/2022 को कारण बताओ नाटिस जारी किये गये।
श्रीमती सुषमा नागार्च द्वारा दिनांक 22/11/2022 को अपना जबाव प्रस्तुत कर लेख किया गया कि उक्त के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है दिनांक 12/01/2021 को तत्कालीन प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा श्रीमान मनोज गरवाल डिप्टी कलेक्टर के द्वारा कार्य विभाजन किया गया था उसके बाद से सहायक खनि अधिकारी (प्रभारी) श्री सुरेन्द्र पटले के द्वारा क्रेशर गिट्टी, फर्शी पत्थर एवं अन्य शाखाओं की गोदरेज की चाबी बिना चार्ज के ही श्री मोहसिन खांन को दे दी गयी थी। श्री मोहसिन खांन चार्ज दिनांक से पहले से ही सभी शाखाओं का कार्य संपादित करने लगे थे और वर्तमान में बिना चार्ज लिये ही कार्य कर रहे है।
श्री मोहसिन खांन द्वारा अपना जबाव दिनांक 22/11/2022 किया गया जिसमे लेख किया गया है कि दिनांक 23/09/2019 से मेरे निलंबित हो जाने पर तत्कालीन सहायक खनि अधिकारी श्री प्रमोद शर्मा जी के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तथा उनके समक्ष मैने अपने प्रभार अन्तर्गत कार्यालयीन सम्पूर्ण फाइलें मिलान कराकर श्रीमती सुषमा नागार्च सहायक ग्रेड 3 का सौपी गई।
उक्त सौंपी गई फाईलों की चार्ज सूची श्री श्री नितिन चौके के पक्ष में स्वीकृत/अनुबंधित रही फर्शी पत्थर खदान ग्राम भडोरा की नस्ति भी सम्मिलित थी। खनिज शाखा जिला शिवपुरी मे सूचना का अधिकार का कार्य श्रीमती सुषमा नागार्च के पास ही है।
कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1595 दिनांक 28/11/2022 को श्री सुरेन्द्र पटले, श्री वीरेन्द्र वर्मा, श्री मोहसिन खांन, श्रीमती सुषमा नागार्च का दल गठित किया जाकर कार्यालयीन नस्तियों में उक्त नस्ति को ढूढने हेतु निर्देशित किया गया।
उक्त दल द्वारा दिनांक 23/01/2023 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि श्री नितिन चौकसे के पक्ष में स्वीकृत रही फर्शी पत्थर खदान की नस्ति को समस्त स्टाफ के साथ कार्यालय में ढूढा गया किन्तु उक्त नस्ति कार्यालय में नही मिली है।
अतः श्री नितिन चौकसे के पक्ष में स्वीकृत फर्शी पत्थर उत्खनिपट्टा ग्राम भडोरा की नस्ति ढूढने पर कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण दोनो लिपिक श्री मोहसिन खांन एवं श्रीमती पर FIR (प्रथम सूचना) दर्ज करने की कृपा करें। सुषमा پہلے नागार्च 2.7.1.23
खनिज अधिकारी
जिला शिवपुरी म.प्र.
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