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धमाका बड़ी खबर: नगर की वीआईपी सर्किट हाउस रोड से शराब दुकान हटाने की मांग ने पकड़ा जोर, नई शराब नीति घोषित होने के बाद स्कूल से 100 अंदर भी आई दुकान, लोग बोले, सड़कों पर झगड़ा करते दिन रात डोलते शराबी

बुधवार, 15 मार्च 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। नगर की वीआईपी सड़क में शुमार सर्किट हाउस रोड की शराब दुकान नई शराब नीति घोषित होने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इस दुकान को पिछले सत्र में खोले जाने पर भी खासा बवाल मचा था। जिस मकान में कलारी संचालित हैं उसके मालिकाना हक को लेकर भी शिकायतें हुई लेकिन तब दुकान खोल ली गई। लेकिन अब जबसे नई शराब नीति में स्कूल के सौ मीटर तक शराब दुकान नहीं खोले जाने की जानकारी सामने आई हैं तभी से इस शराब दुकान के आसपास के लोगों ने उक्त शराब दुकान को हटाए जाने की मुहिम छेड़ दी हैं। सीएम हेल्पलाइन 181 पर अनुज भटनागर ने शिकायत दर्ज कराई हैं। जबकि कलेक्टर को भी लोगों ने ज्ञापन सौंपते हुए दुकान हटाने की गुहार लगाई हैं। लोगों ने लिखा हैं की वीआईपी सड़क सर्किट हाउस पर आए दिन देश भर के दिग्गज आते रहते हैं। अब तो पर्यटन को भी नए मुकाम हासिल करने हैं इसलिए बाहर के लोगों का नगर आगमन होगा, लेकिन यहां संचालित की जा रही कलारी के कारण दिन और रात को शराब पीने वाले सड़कों पर लहराते नजर आते हैं। कभी सड़क पर झगड़ा करते हैं तो कभी बे सुध दिखाई देते हैं।
इससे शहर की छवि खराब होती हैं। आसपास कई सभ्रांत परिवार भी रहते हैं जिनको शराबियो की झिड़की का सामना करना पड़ता हैं। इसलिए पुराने सत्र की बात तो ठीक लेकिन नवीन सत्र में उक्त दुकान को अन्यत्र कहीं खोलने का कष्ट करें। 
यह बोले लोग
इस सड़क पर रहने वाले मनोज, मुकेश, नीरज, विवेक, साकेत, मुन्नालाल, अनुज, वकार आदि ने दुखी होते हुए कहा की सर्किट हाउस रोड शराबियो का अड्डा बना हुआ हैं। कभी भी देखा जा सकता है की लोगों के घरों के बाहर शराबी लोट लगाते और लड़ते रहते हैं। (आज का हो नमूना देख लीजिए) जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की 2023 की नई आबकारी नीति में सर्किट हाउस रोड की शराब की दुकान, शासकीय छावनी स्कूल से 100 मीटर के अंदर आ रही है। अब दुकान हटाई जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने साफ साफ कहा है की 100 मीटर के सीमा में स्कूल, कॉलेज और मन्दिर होगे तो आबकारी नीति 2023 में शराब की दुकान हटाई जाएंगी वहां नहीं खोली जाएंगी। लोगों ने कहा की हमारी संवेदनशील विधायक श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी से भी हम लोगों की तरफ से निवेदन है की इस शराब की दुकान को हटाया जाए। जो की नई आबकारी नीति 2023 के  नियम के  तहत हटना भी चाहिए और इस रोड पर नहीं होना चाहिए।
मकान मालिक ने थमाया नोटिस!
उक्त भवन जिसमें कलारी संचालित हैं वह विवादित हैं। जिसे लेकर ग्वालियर के ख्यातिनाम एडवोकेट सुनील जैन ने अलका शिंदे की तरफ से प्रमुख सचिव उत्पाद शुल्क विभाग, शासन, मध्य प्रदेश एवम जिला आबकारी अधिकारी को कानूनी नोटिस भिजवाया हैं। जिसमें उक्त भवन के मालिकाना हक को लेकर बिना अनुमति शराब दुकान खोलने पर आपत्ति दर्ज करवाई हैं। साथ ही भविष्य में दुकान नहीं खोले जाने की सख्त चेतावनी दी गई हैं। लिखा हैं की कोर्ट में वाद हार चुकी महिला के कहने पर शराब दुकान खोली गई लेकिन जो केस जीती वे मकान में शराब दुकान नहीं खोलना चाहती। इसलिए भविष्य में दुकान उक्त भवन में नहीं खोली जाए। अगर फिर भी दुकान खोली गई तो अधिकारियों के विरुद्ध कोर्ट में दावा किया जायेगा। 
यह थमाया हैं नोटिस
सुनील कुमार जैन
अक्षत कुमार जैन
अधिवक्ता (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय)
लॉ चैंबर: - 406, मिलेनियम प्लाजा यूनिवर्सिटी रोड,
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
भीड़। ;- 9425136406, 9425184595
ईमेल:-Advocateakshatkumarjain@gmail.com
दिनांक : 18-02-2023
कानूनी नोटिस
को।
एकत्र करनेवाला,
शिवपुरी, जिला। शिवपुरी,
मध्य प्रदेश
मेरे मुवक्किल श्रीमती के (और उनकी ओर से) निर्देशों के तहत अलका सिंदे पत्नी स्वर्गीय श्री अशोक सिंदे, उम्र - 57 साल, 0 व्यवसाय - घर, मकान नंबर 693, शहर के पास
कोतवाली, वार्ड नंबर 9, सर्किट हाउस रोड, शिवपुरी, म.प्र. (इसके बाद "मेरे ग्राहक' के रूप में संदर्भित) जो होगा
पूर्वाग्रह के बिना माना जाता है, मैं आपको यह नोटिस जारी करता हूं
अंतर्गत:-
कि, माय क्लाइंट, मकान नंबर 693, सिटी कोतवाली के पास, वार्ड नंबर 9, सर्किट हाउस रोड, शिवपुरी, म.प्र. का मालिक है।
कि, मेरे मुवक्किल द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश के समक्ष एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था,
स्वर्गीय श्रीमती द्वारा जारी वसीयत के निष्पादन के लिए शिवपुरी। शांता सिंदे पत्नी स्वर्गीय श्री
भगवंत राव सिंदे (सास), उसी के निर्णय और डिक्री के माध्यम से निर्णय लिया गया था। 21/03/2014 केस नंबर, RCS - IA/2011 में। वाद मेरे मुवक्किल के पक्ष में निर्णीत किया गया है और वाद में इसे माननीय 2- द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित किया गया था-
s0: 3/C "। इस फैसले के खिलाफ पहली अपील श्रीमती द्वारा दायर की गई है।
लोक अदालत के सामने राचबना सिंदे और वही लंबित है। फैसले और डीयरस के खिलाफ कोई रोक नहीं है। 2|/03/2014।
कि मेरे मुवक्किल ने आपको और जिला आबकारी अधिकारी को पहले ही लिख दिया था कि मेरे मुवक्किल के घर में शराब की दुकान नहीं खोली जाए। राज्य द्वारा बनाए गए नियम हैं
एमपी। शराब की दुकान तभी खोलने के लिए जब परिसर अविवादित हो।
वह, म.प्र. निविदा के आवंटन से पहले एक शर्त रखता है कि जिस संपत्ति में शराब की दुकान खुली होगी वह एक निर्विवाद संपत्ति (YfTfžT) होगी और मेरे मुवक्किल द्वारा सीधी आपत्ति के बावजूद, जिला आबकारी 4- अधिकारी ने परिसर में शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी है। मेरा मुवक्किल अवैध रूप से।
इससे व्यथित होकर, मेरे मुवक्किल ने पहले रिट याचिका संख्या 8574/2022 दायर की है
माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश। ही विचाराधीन है।
हालाँकि, चूंकि नई निविदाएं म.प्र. राज्य द्वारा जारी किए जाने की संभावना है, और इसलिए यह सूचना आपके संज्ञान में लाने के लिए भेजी जा रही है कि मेरा मुवक्किल अपने घर को शराब की दुकान में नहीं बदलना चाहती। अतः आपसे अनुरोध है कि जिला आबकारी अधिकारी, शिवपुरी को शराब खोलने की अनुमति न देने की कृपा करें
किसी भी हालत में माय क्लाइंट के घर में खरीदारी करें।
कि, मेरी मुवक्किल एक विधवा महिला है और यह विवरण लिखना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके अधीनस्थों ने उसकी पहले की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और भाग रहे हैं
उसकी मदद से, पिछले वर्षों (2017) से उसके घर में iquor की दुकान
2014 में सिविल सूट हारने वाली रचना सिंदे।
प्रतिद्वंद्वी श्रीमती।
वह। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप यथाशीघ्र इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे और जिला कार्यालय अधिकारी को निर्देश देंगे कि वर्ष 2023 के बाद से मेरे मुवक्किल के घर में किसी भी हालत में शराब की दुकान खोलने की अनुमति न दें, अन्यथा मेरे दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रहे ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी सहारा (सिविल और आपराधिक कार्रवाई) लेने के लिए क्लाइंट के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा।
दिनांक: 18/02/2023
सुनील कुमार जैन (एडवोकेट)
स्थान : ग्वालियर।
प्रतिलिपि सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु:- 1. प्रमुख सचिव, उत्पाद शुल्क विभाग, शासन। मध्य प्रदेश की। 2. जिला आबकारी अधिकारी, जिला. शिवपुरी, म.प्र.

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