
धमाका बड़ी खबर: विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम करैरा ने आरोपी श्याम सिंह सोलंकी को धारा 135 विद्युत अधिनियम में 2 महीने की सजा एवं 746076 अर्थदंड से किया दंडित
करैरा। करैरा के विशेष न्यायालय में आरोपी श्याम सिंह सोलंकी पुत्र श्री कल्याण सिंह सोलंकी निवासी सिरसौद को सजा सुनाई गई हैं। आज दिनांक 21 अप्रैल 23 को विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम करैरा द्वारा आरोपी को धारा 135 विद्युत अधिनियम में 2 महीने की सजा एवं 746076 अर्थदंड से दंडित किया है।

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