शिवपुरी। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सज्जन सिंह सिसौदिया ने अपने एक अहम फैंसले में मोबाईल कंपनी के जिला डिस्ट्रीब्यूटर चिन्टूलाल रामजी लाल फर्म द्वारा न्यायालय में मिलन मोबाईल राहुल बंसल के विरूद्ध व्यहवहारवाद का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायाधीश द्वारा अपने पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद चिन्टूलाल रामजी लाल फर्म के पक्ष में फैंसला सुनाया हैं। जिसमें 35 लाख 86363 रूपए मिलन मोबाईल राहुल बंसल द्वारा चिन्टूलाल फर्म को अदा करने के साथ 6 प्रतिशत व्याज भी देना होगा और वादी का वाद व्यय भी बहन करना होगा।
वादी के अनुसार मोबाइल रिटेलर मिलन मोबाइल से 35,86,363/ की बकाया राशि डिस्टीब्यूटर चिंटूलाल रामजीलाल को मय ब्याज दिलाई गई प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 जिला शिवपुरी द्वारा एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमे बताया की मिलन मोबाईल ने उनसे vivo कंपनी के मोबाइल लिए लेकिन उनका भुगतान नहीं किया। वादी द्वारा 16,18,56,147/- में से शेष धन राशि 35,85,363/- की वापसी के लिए माननीय न्यायालय में दिनांक 417122 को वाद प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा मात्र एक वर्ष के अंदर केस में निर्णय पारित किया जिसमें वादी की और से पैरवी अधिवक्ता पंकज आहूजा, विनोद शर्मा, चन्द्रशेखर भार्गव, राशिद जाफरी, आकाश जैन, आयुषी सिंह राणा अभिभाषकों द्वारा मामले के पक्षकार चिंटूलाल रामजीलाल फर्म वीवो मोबाइल कंपनी (डिस्टीब्यूटर) बनाम मिलन मोबाइल फर्म प्रोपराइटर ईशान उर्फ राहुल बंसल पुत्र राजेंद्र कुमार बंसल शिवपरी द्वारा लगाया था। मामले में वादी द्वारा शेष धन राशि 35,86,363/- के अलावा व्याज सहित दिलाने की गुहार लगाई जिसमें वादी द्वारा अपने समस्त खाते के विवरण सहित सारे दस्तावेज अधिवक्ता पंकज आहूजा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को पेश होने के कई बार समन तामील भेजे, इसके बाद भी जब प्रतिवादी न्यायालय में हाजिर नहीं हुऐ तो न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ सज्जन सिंह सिसौदिया द्वारा मामले में निर्णय पारित किया हैं।

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