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धमाका बड़ी खबर: टीवी टावर इलाके में भवन स्वामियों को नपा ने थमाया नोटिस, निर्माण अनुमति के दस्तावेज के लिए दी एक दिन की मोहलत, नपाध्यक्ष, सीएमओ, एसडीएम से लेकर फोर्स तक जा जुटा था मौके पर

बुधवार, 12 अप्रैल 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। नगर के फिजिकल इलाके में टीवी टावर के समीप करोड़ों की कोठियों और सरकारी छात्रावास के बीच निर्मित भवनों को जमीदोंज करने की आज बुधवार को लगभग तैयारियो के बीच एकाएक नपा ने एक दिन का नोटिस थमाकर कारवाई को रोक दिया हैं। इसके पहले फिजिकल के इस इलाके में जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस टीम और नपा का अमला एकत्रित हो गया था। केवल हितेची आने की देर थी तभी अधिकारियों ने नोटिस की कारवाई के चलते फिलहाल कारवाई को रोक दिया हैं। 
(वाहन में सवार नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा ने कहा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाने की कारवाई में शामिल होने आई हूं।)
इनको चस्पा कर थमाए गए नोटिस
राकेश चोकसे पुत्र भगवानलाल चोकसे के साथ उनके किरायदार सिरनाम कुशवाह, निवासी टीवी टावर के पास, सुरेंद्र यादव पुत्र शिवराज सिंह यादव एवम उनके किरायदार प्रकाश कुशवाह निवासी टीवी टॉवर शिवपुरी के नाम नोटिस जारी किए हैं। 
ये लिखा है सुरेंद्र यादव के नोटिस में
विषय:- एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत क्र. 31...... मोहल्ला टी. व्ही. टॉवर के पास... रोड साईज 2700 वर्ग फुट पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया है । जो नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 एवं 187 के तहत दण्डनीय अपराध है । अतः आपको उक्त भवन स्वामित्व के एवं निर्माण स्वीकृति के दस्तावेज 01 दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें । अन्यथा बाद अवधी आपके विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आपके अवैध निर्माण को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त करने की कार्यवाही एक पक्षीय मानकर कार्यवाही की जावेगी। जिसका हर्जा - खर्चा आपसे बसूल किया जाएगा। जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से आप स्वयं उत्तरदायी होगे, सूचित हो। 11.4.2023
मुख्य नगर पालिका अधिका नगर पालिका परिषद शिवपुरी
ये लिखा हैं राकेश, सिरनाम कुशवाह के नोटिस में
विषय:- एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत 31... मोहल्ला टी. व्ही. टॉवर के पास रोड दो भवन साईज 1500 और 1000 वर्गफुट अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया है। जो नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 एवं 187 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आपको उक्त भवन स्वामित्व के एवं निर्माण स्वीकृति के दस्तावेज एक दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद अवधी आप विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आपके अवैध निर्माण को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्थ करने की कार्यवाही एक पक्षीय मानकर कार्यवाही की जावेगी। जिसका हर्जा खर्चा आपसे बसूल किया जावेगा। जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से आप स्वयं उत्तरदायी होगे, सूचित हो।
11/04/2003
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद शिवपुरी
कोर्ट में हैं उक्त भवन प्लाट का मामला
आपको बता दें की उक्त भवनों और प्लाट का मामला कोर्ट में हैं। इसके पीछे की कहानी ये बताई जा रही हैं की उक्त भूमि विवादित हुई और पूर्व मालिक पर वर्तमान भवन स्वामियों ने केस किया जो कोर्ट में लंबित हैं। लेकिन इसके अलहदा नपा ने जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया हैं उसमें उक्त भवनों के निर्माण की अनुमति शामिल हैं अगर वो नहीं हुई तो भवन जमीदोंज हो सकते हैं। 
मंत्री श्रीमंत सिंधिया ने कहा हटाए शासकीय भूमि से अतिक्रमण
बीते रोज शिवपुरी को यूआईटी आरजीपीवी कॉलेज में आर्टिफिशियल लैब की बड़ी सौगात देने आई मंत्री श्रीमंत सिंधिया ने कलेक्ट्रेट में बैठक ली थी। उसी दौरान नगर में सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। माना जा रहा हैं की इसी निर्देश के क्रम में ये कारवाई शुरू हुई हैं। 










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