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धमाका बिग ब्रेकिंग: प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों के जन प्रतिनिधियों के वेतन बढ़ाये गए, मध्यप्रदेश सरकार ने राजपत्र का प्रकाशन किया, देखिए किसका कितना हुआ वेतन

गुरुवार, 6 अप्रैल 2023

/ by Vipin Shukla Mama
Big Breaking: The salaries of the public representatives of Municipal Corporation, Municipality and Municipal Councils of the state were increased, Madhya Pradesh government published the gazette, see whose salary was
Bhopal भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने राजपत्र का प्रकाशन करते हुए प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों के जन प्रतिनिधियों के वेतन बढ़ा दिए हैं। जिसके बाद किसे कितना वेतन मिलेगा धमाका की इस खास खबर में देखिए और मुंह मीठा कीजिए। अच्छी, सच्ची, बड़ी और डिफरेंट खबरें पढ़ते रहिए मामा का धमाका डॉट कॉम पर। Mamakadhamaka.com 
मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 114]
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 अप्रैल 2023 चैत्र 14 शक 1945
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2023
अधि. क्र. 8-UDH-3-3-4-0006-2022-अठारह 3. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते ) नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--
संशोधन उक्त नियमों में -
1. नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए 
अर्थात्-
3. पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता. नगरपालिक निगम के महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षद को पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा:-
(क) महापौर
प्रतिमाह रुपये 22,000 पारिश्रमिक तथा रुपये 5,000 सत्कार भत्ता
(ख) अध्यक्ष (स्पीकर)
प्रतिमाह रुपये 18,000 पारिश्रमिक तथा रुपये 2,800 सत्कार भत्ता,
(ग) पार्षद (नामनिर्दिष्ट को सम्मिलित करते हुए तथा पदेन को छोड़कर). - प्रतिमाह रुपये 12,000 पारिश्रमिक
(घ) निगम तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए महापौर, अध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए महापौर द्वारा वार्ड समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्य 450 रुपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो 1,800 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा :
परन्तु एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। 
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2023
अधि. क्र. 09-UDH-3-3-4-0006-2022-अठारह 3. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्र. 37 सन् 1961) की धारा 353 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
1. नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता. प्रत्येक नगरपालिका तथा नगरपरिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पार्षदों को पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा:-
नगरपालिका परिषदों की दशा में:-
(क) अध्यक्ष
प्रतिमाह रुपये 6,000 पारिश्रमिक तथा रुपये 3,600 सत्कार भत्ता.
(ख) उपाध्यक्ष
प्रतिमाह रुपये 4,800 पारिश्रमिक तथा रुपये 1,600 सत्कार भत्ता,
(ग) पार्षद (नामनिर्दिष्ट को सम्मिलित करते हुए तथा पदेन को छोड़कर).
प्रतिमाह रुपये 3,600 पारिश्रमिक
(1)
(घ) परिषद् तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष द्वारा वार्ड समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्य 390 रुपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो 750 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा : परन्तु एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.
(2) नगर परिषद की दशा में:-
(क) अध्यक्ष
(ख) उपाध्यक्ष
(ग) पार्षद (नामनिर्दिष्ट को सम्मिलित करते हुए तथा पदेन को छोड़कर).
प्रतिमाह रुपये 4,800 पारिश्रमिक तथा रुपये 2,200 सत्कार भत्ता,
प्रतिमाह रुपये 4,200 पारिश्रमिक तथा रुपये 1,600 सत्कार भत्ता.
प्रतिमाह रुपये 2,800 पारिश्रमिक
(घ) परिषद् तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष द्वारा वार्ड समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्य 240 रुपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो 720 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा : परन्तु एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.













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