सबसे पहले उन्होंने साइन बोर्ड एम.बी.सी.बी के बारे में स्पष्टीकरण दिया कि वह चुराई जा रही हैं और एक ट्रक कबाड़ का सामान ले जाते पकड़कर पुलिस ने बरामद भी किए थे। उक्त संबंध में पुलिस में भी शिकायत की गई थी।
यह लिखा हैं, चोरी कर ले जाता पकड़ा ट्रक
राष्ट्रीय राजमार्ग-48 ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड पर राजमार्ग उपयोगकर्ताओं की सुविधा प्रदान करने हेतु पेट्रोल व्हीकल फोन के संचालन (इंसीडेन्ट मेनेजमेन्ट) एवं सड़क पर राहगीरों की सुविधा हेतु लगाये गये रोड फर्नीचर (साइन बोर्ड एम.बी.सी.बी आदि) की देख रेख का कार्य हेतु भा.रा.रा.प्रा. द्वारा ठेकेदार नियुक्त किया गया हैं।
3) ग्वालियर - शिवपुरी खण्ड पर सुरक्षा की दृष्टि से लगी NBCB की चोरी होने की घटनाएँ इस कार्यालय के संज्ञान में लाई जा रही है। ताजा घटना क्रम में ठेकेदार में गायत्री इंटरप्राईजेस द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.04.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राजमार्ग के दैनिक निरिक्षण के दौरान उनके द्वारा दिनांक 12.04.2023 को एक संदिग्ध ट्रक क्रमांक MP07-GA-4012 को रोक कर उस की जाँच की गई, जिसमें कबाड़ भरा हुआ था एवं उस कबाड़ के नीचे करीब 400मी. MBCB दबा कर रखी हुई थी. साथ ही कुछ साईन बोर्ड आदी भी बरामद किये गये थे ठेकेदार द्वारा उक्त ट्रक को थाना घाटीगांव, जिला-ग्वालियर में लेजाकर जब्त कराया गया एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) कराई गई। उक्त चोरी की गई MBCB से भारत सरकार को लगभग रु. 20-25 लाख की अर्थिक क्षति अनुमानित है।2. इसमें विदित हो कि, भाराराप्रा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन विभाग है। जिसके अंतर्गत राजमार्ग एवं उस पर उपयोगकर्ता की सुरक्षा हेतु लगाई गई MSCB शासकीय सम्पत्ति की श्रेणी में आती है एवं शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने चोरी करने का कोई भी कार्य आपराधिक कृत की श्रेणी में आता है एवं दण्डनीय है। अतः प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए संबंधित व्यक्ति / व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने एवं भारत सरकार को क्षतिपूर्ति दिलवाते हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनारावृत्ती न हो।
दूसरा बिंदु जन सुविधा का जल्द शुरू होंगे
साथ ही साथ यह भी विदित हो कि, ग्वालियर से ब्यावरा के बीच सभी टोल प्लाजाओं एवं अन्य स्थानों पर भा.रा.रा.प्रा. द्वारा जन सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्वालियर से शिवपुरी खण्ड में दो रेस्ट ऐरिया का निर्माण कार्य पूर्व में किया गया था, जिसके संचालन हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही भाराराप्रा मुख्यालय स्तर पर प्रचलन में है एवं शिवपुरी पर पूर्व से ही दो साईड ऐमेनिटिज / पेस्ट ऐरिया का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। बिन्दु के परिपेक्ष्य में विदित हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्र 46 ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड पर विभिन्न स्थानों पर लगाई गई स्ट्रीट लाईट / डाईमास्ट लाईट सुचारू रूप से कार्य कर रही है माय तकनीकी कारणों अथवा विद्युत विभाग द्वारा की जाने बली दिद्युत कटोती से लाईट बंद हो जाती है, जिसे भाराराप्रा द्वारा तत्काल प्रभाव से ठीक कराया जाकर पुनः चालू दिया जाता है। विदित हो कि स्ट्रीट लाईट के मरम्मत रखरखाव एवं संचालन हेतु ठेकेदार नियुक्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है एवं जलद ही ठेकेदार की नियुक्ति कर दी जायेगी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग -48 ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड पर पशुओं के जमावड़े के संबंध में लेख है कि राजमार्ग के आसपास लगने वाले गाँव के लोगों द्वारा अपने पशुधन को विचरण हेतु छोड़ दिया जाता है, जोकि एकत्रित होकर राजमार्ग पर आ जाता है। भा.रा.रा.प्रा. द्वारा राजमार्ग पर इंसीडेन्ट मेनेजमेन्ट टीम तैनात की गई है, जोकि 24x7 आधार पर राजमार्गों पर गश्त करती है और प्राथमिकता के आधार पर मवेशियों और जानवरों को हटाती है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि पूर्ण रा.रा. क्र.46 ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग की ROW सीमाओं पर Bamboo plantation का कार्य करवाया जा रहा है. जो की पूर्ण राजमार्ग सीमा में बाउंड्री का कार्य करेगा, जिससे उक्त समस्या के निदान में भी मिलेगी। इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन से भी आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था, जिसमे इन पशुओं को गोशाला का किसी अन्य उपयुक्त आश्रय स्थल में स्थानांतरित किया जा सके और राजमार्ग पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विदित हो कि कलेक्टर शिवपुरी द्वारा पत्र दिनांक 04.042023 के माध्यम से जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों सहित आवागमन के मुख्य मार्गों पर पालतू पशु मवेशी इत्यादि न बैठे इस हेतु ग्राम वार्डों में पंचायत परिषदों द्वारा किसी कर्मचारी / अनिक की ड्यूटी लगाकर पाबंद करने हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं अतः अग्रि स्थापित कर सुनिश्चित की जा रही है।
(4) बिन्दु के परिपेक्ष्य में विदित हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। यद्धपि भा द्वारा उक्त स्थल पर दुर्घटनाओं को रोकने एवं राहगीरों / वाहन चालकों की सुरक्षा हेतु रम्बल स्ट्रिीप का निर्माण पूर्व से ही कराया गया है। साथ ही साथ उक्त जवान पर सोलर विलंकर भी लगाये गये है एवं नश्वर की ओर जाने वाली कनेक्टिंग रोड़ पर स्पीकर को भी निर्माण कराया गया है (फोटोग्राफ संलग्न अनुलग्ना 4)। इसके अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न सुधारात्मक कार्य प्रस्तावित है जिस त निविदा प्रचलन में है एवं जल्द ही कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।
(5) बिन्दु के संबंध में लेख है कि इस कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 48 के ग्वालियर से ध्यावत खण्ड के संभव प्रयास किया जा कर अवैध मीडियन ओपनिंग / पहुँच मार्ग जादी पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है एवं MBCB तथा अन्य सुरक्षा साइनिज इत्यादि को लगाने की कार्यवाही ठेकेदार/ रियायतग्राही की नियुक्ति के उपरांत शीघ्र ही सुनिश्चित की जायेगी।
आपके द्वारा दिये गये बहुमुल्य सुझावों पर भा.रा.रा.प्रा. द्वारा राज्य प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।तीसरा बिंदु,
ग्वालियर से देवारा राजमार्ग खण्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय 46 के ग्वालियर से ब्यावरा तक का भाग इस कार्यालय के अंतर्गत आता है जिसके परिपेक्ष्य इस कार्यालय की टीप निम्नानुसार
(1) आपके संदर्भित आवेदन के बिन्दु में उल्लेखित समस्याओं के क्रम में है कि रारामा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 46 के ग्यालियर से शिवपुरी खण्ड का निर्माण IRC-SP-B4-2009 के प्रावधानों एवं मापदण्डों के अनुसार किया गया है, जिसमें राजमार्ग के मध्य में मीडियन के दोनी और परियोजना की पूर्ण लम्बाई में MICS (Metal Beam Crash Barrier) लगाए गये एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर प्रधानों एवं सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर MBCB लगाई गई रखरखाव भाराराप्रा द्वारा नियुक्त देवदार रियायत के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। विदित हो उक्त खण्ड में चोरी एवं दुर्घटनाएं घटित होने के कारण MSCB क्षति होती है, जिसे देकेदार/ रियायती द्वारा समय-समय पर ठीक कर पुन लगाया जाता है। चोरी हुई MBCB के संबंध में ठेकेदार रियायतपाठी एवं इस कार्यालयद्वारा समय-समय पर पुलिस थानों में शिकायत भी दर्ज कराई गई है (पत्रों की प्रति संलग्न अनुलग्नक-1) (9-1912)
विदित हो कि, ग्वालियर से शिवपुरी खण्ड InvIT(TOT) आधार पर रियायती नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलित है, जिसमें पूर्ण रारा खण्ड MBCD लगाने का कार्य प्रस्तावित है, जिसे रिवायतसाठी द्वारा नियुक्ति के उपरांत समयसीमा में पूर्ण किया जायेगा। इस बीच में सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक स्थानों पर MBCB का प्रावधान सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसकी निविदा प्रचलन में है एवं जल्द ही ठेकेदार की नियुक्ति कर दी जायेगी। आवश्यक अभीलेख संलग्न अनुलग्नक-1317) इसी क्रम में विदित हो कि राजमार्ग पर पेट्रोल पम्प आदि हेतु राजमार्ग से रास्त जोड़ने हेतु राजमार्ग प्रशासन द्वारा विभिन्न तकनीकी एवं सुरक्षा पहलुओं की जाँच उपरांत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार भाराराप्रा द्वारा जादों के आधार पर अनुमति जारी की जाती है, जिसमें उक्त स्थल पर लगी हुई (यदि कोई ) MBCB को हटाया जाकर राजमार्ग से एक्सेस प्रदान की जाती है। यद्धपि कई बाबा / होटल संचालकों द्वारा रास्त जोड़ने हेतु राजमार्ग प्रशासन से विधिवत अनुमति नहीं ली गई है, जिसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा उक्त सभी दावा होटल संचालकों को नोटिस जारी किये गये है एवं समय-समय पर अवैधा मीडियन / पहुँच मार्गों को काटने की कार्यवाही इस कार्यालय/ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित की जाती है (गोटिसों की प्रति एवं कार्यवाही के फोटो संलग्न अनुलग्नक-3)६५-18 से 149) इस संबंध में यह भी अवगत कराया जाता है कि उपरोक्त अवैध मीडियन कट पहुँच मार्ग एवं अन्य अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन / पुलिस विभाग से की गई है एवं इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही जल्द ही युद्ध स्तर पर प्रारंभ की जायेगी।
बिन्दु के परिपेक्ष्य में विदित हो कि मा.रा.रा.प्रा. द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 48 के ग्वालियर से शिवपुरी खण्ड का निर्माण IRC-SP-34-2009 के प्रावधानों एवं मापदण्डों के अनुसार किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य में मीडियन पर पूर्ण लम्बाई में NBCB अनिवार्य रूप से लगाये जाने का प्रावधान था। इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले रा. रा. क्र 46 शिवपुरी-गुना एवं गुना-यावर खण्ड का निर्माण कार्य IRC-SP-84-2014 के मापदण्डों के अनुसार किया गया है, जिसने रोड मध्य में MGC के प्रधानों को हटा दिया गया था, जिस कारण से उक्त शिवपुरी-गुना एवं गुना-व्यावरा खण्ड पर पूर्ण लम्बाई में मीडियन में MBCB नहीं लगाई गई है।

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