शिवपुरी। चैक बाउंस के प्रकरण में 13,60,000/- रूपये प्रतिकर अदा करने एवं 6 माह का कारावास की कोर्ट ने सजा सुनाई हैं। एडवोकेट श्री जितेन्द्र कुमार गोयल ने बताया कि मनीष जैन पुत्र स्व. श्री रमेशचंद जैन निवासी आर्य समाज रोड शिवपुरी को धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरण में न्यायालय सी.जे.एम. शिवपुरी के द्वारा निर्णय दिनांक 06.07.2022 के द्वारा दोषी पाकर 6 माह के सश्रम कारावास एवं 13,60,000/- रुपये प्रतिकर की राशि से दण्डित किया था, जिसकी अपील मनीष जैन द्वारा माननीय सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के समक्ष पेश की गई थी जो प्रकरण क. 248 / 2022 पर विचाराधीन रहकर न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी श्री विवेक शर्मा के द्वारा दिनांक 31.05.2023 को निर्णय पारित किया है। तथा मनीष जैन द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को निरस्त कर दिया है, तथा सजा भुगतान हेतु निर्देश देते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को भेज दिया है। प्रकरण में पैरवी एडव्होकेट जितेन्द्र कुमार गोयल म्यूब्लॉक जवाहर गंज शिवपुरी म.प्र. ने की।
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