जिसका शीर्षक था, शहर के व्यापारियों को मिले आयकर बकाया के नोटिस तो उडे होश, जिस नामी वकील को दे चुके रुपए उसने आधे अधूरे जमा कर खड़ा किया संकट, मामला करोंड़ों का !
आयकर घोटाले की इस खबर को शिवपुरी में सबसे पहले प्रकाशित करते हुए व्यवसाय जगत में तहलका मचा डाला था। उसके बाद आज 22 मई 2023 की सुबह पत्रिका अखबार ने प्रथम पेज पर इसी मामले को मामा का धमाका डॉट कॉम के बाद प्रकाशित कर चिंगारी में आग लगाई और आज शाम होते होते एक और विस्फोट नगर के सीनियर एडवोकेट विजय तिवारी ने कर डाला हैं। उन्होंने शिवपुरी शहर की फर्म गंगवाल एसोसियेट्स के कर सलाहकार राजेन्द्र गंगवाल तथा उनके पुत्र राहुल गंगवाल द्वारा शिवपुरी के लगभग 150 व्यापारियों के साथ आयकर में लगभग 9 करोड़ रूपयों की धोखाधड़ी व आर्थिक गड़बड़ी को लेकर एक शिकायत बिंदुबार प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त भोपाल को प्रेषित कर दी हैं। जिसमें उन्होंने उदाहरण के साथ शिकायत भेजी हैं। एक व्यवसाई के नामजद उदाहरण के साथ अन्य व्यवसाईयों के साथ किस तरह धोखाधड़ी की गई इसका भी उल्लेख किया हैं। इतना ही नहीं धमाका के पास जो तथ्य आए थे उसी लाइन पर पत्रिका ने खबर को प्रकाशित किया और तथ्यों के साथ जो शिकायत एडवोकेट विजय तिवारी ने की हैं कमोवेश उसमें भी शिकायत का आधार वही हैं। तिवारी ने पत्रिका की खबर को भी आधार बनाया हैं। उन्होंने शिकायत में ये भी लिखा हैं की शिवपुरी शहर के सबसे प्रतिष्ठित व पुराने आयकर सलाहकार राजेन्द्र गंगवाल जो कि रोटरी क्लब के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रहकर अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति रहे हैं, उनके द्वारा अपने क्लायंट्स के आयकर रिटर्न भरने में करोड़ों रूपये की हेराफेरी की है जब आयकर विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को करोड़ों रुपये आयकर अदायगी के नोटिस प्रदाय किये गये तब इस करोड़ों रूपये के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। अधिकांश क्लायंट्स द्वारा आयकर राशि अपने बैंक खाते से उक्त फर्म के बैंक खाते में अंतरित की गई थी। उक्त कर सलाहकार अधिवक्ता द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु उपभोक्ता के 14 लाख जमा होने थे लेकिन उनके द्वारा फार्म 26 ए. एस. में मात्र 1317/- जमा किये दर्शित हो रहे हैं। इस प्रकार राहुल गंगवाल द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आयकर विभाग एवं उपभोक्ता के साथ 1439000/- रूपये की शासकीय धनराशि का गबन किया गया है। एडवोकेट तिवारी ने गंगवाल एसोसिएट को लेकर बड़े खुलासे किए हैं और इनकी संपत्ति से लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं इसी मामले में एक और गंभीर आरोप ये भी लगाया हैं की आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2011 में आनलाइन आयकर रिटर्न ई-फायलिंग सुविधा प्रारंभ की गई जिसमें चालान मैन्युअली प्रिंट करने का ऑप्शन था। उक्त मैन्युअली प्रिंट करने के ऑप्शन का कर सलाहकार राहुल गंगवाल द्वारा अपने अवैध हितलाभ हेतु दुरुपयोग किया गया है। साथ ही फर्म गंगवाल एसोसियेट्स के कर्ताधर्ताओं द्वारा शिवपुरी शहर के व्यापारियों का इस आशय से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि कोई व्यापारी उनके विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज ना करावे अन्यथा सालों से व्यापारियों के आयकर अधिवक्ता रहने के कारण इन्हें प्रत्येक व्यापारी के विषय में लूपपोल ज्ञात है इस कारण से अभी तक कोई भी व्यापारी उक्त पिता-पुत्र के विरुद्ध खुलकर मैदान में नहीं आ रहा है।
9 यह कि, वित्तीय वर्ष 2013-14 से शिवपुरी में पदस्थ रहे आयकर अधिकारी एवं आयकर निरीक्षक जिनके द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया तथा उक्त कर्म से सांठगांठ कर उक्त फर्म के विरूद्ध कठोर कार्यवाही ना करने वाले आयकर विभाग के ऐसे समस्त अधिकारी कर्मचारी समान रूप से दोषी है तथा ऐसे समस्त अधिकारियों के विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
अतः माननीय से अनुरोध है कि फर्म गंगवाल एसोसियेट्स के संचालकगण राजेन्द गंगवाल राहुल गंगवाल के विगत 25 वर्षों के कार्यकलापों की जाँच तथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध व्यापारियों के करोड़ों रुपये के आयकर गबन के ष्टाचार की समुचित जाँच कर टीम कार्यवाही किये जाने हेतु आज्ञा प्रदान की जाये।
अब पढ़िए विस्तार से एडवोकेट तिवारी का नोटिस
माननीय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त महोदय, 48, होशंगाबाद रोड, जोन-1, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.) 462016
विषय - शिवपुरी शहर की फर्म गंगवाल एसोसियेट्स के कर सलाहकार राजेन्द्र गंगवाल तथा उनके पुत्र राहुल गंगवाल द्वारा शिवपुरी के लगभग 150 व्यापारियों के साथ आयकर में लगभग 9 करोड़ रूपयों की धोखाधड़ी व आर्थिक गबन विषयक।श्रीमान महोदय,
उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रार्थी विगत 30 वर्षों से जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत होकर वरिष्ठ अधिवक्ता है प्रार्थी द्वारा निरंतर भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई लड़ी जाती रही है प्रार्थी द्वारा की गई शिकायतों पर से आर्थिक अपराध ब्यूरो एवं लोकायुक्त संगठन ने कई भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये हैं जो माननीय न्यायालयों में विचाराधीन है इसी तारतम्य में करोड़ों रुपये के आयकर विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार के संबंध में प्रार्थी का आवेदन निम्नलिखित प्रस्तुत हैं यह कि शिवपुरी शहर के सबसे प्रतिष्ठित व पुराने आयकर सलाहकार राजेन्द्र गंगवाल जो कि रोटरी क्लब के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रहकर अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति रहे हैं, उनके द्वारा अपने क्लायंट्स के आयकर रिटर्न भरने में करोड़ों रूपये की हेराफेरी की है जब आयकर विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को करोड़ों रुपये आयकर अदायगी के नोटिस प्रदाय किये गये तब इस करोड़ों रूपये के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। अधिकांश क्लायंट्स द्वारा आयकर राशि अपने बैंक खाते से उक्त फर्म के बैंक खाते में अंतरित की गई थी। उक्त कर सलाहकार अधिवक्ता महोदय द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु उपभोक्ता के पेन क्रमांक एवं 2014-15 चालान क्रमांक दिनांक 25.10.2013 द्वारा 250000/- रूपये जमा हुये हैं तथा वर्ष 2014-15 में दिनांक 31.03.2014 का चालान कमांक 00001 से 500000/- (पांच लाख रूपये) तथा चालान क्रमांक 24827 दिनांकित 31.03.2015 से 9,40,317 (नौ लाख चालीस हजार तीन सौ सत्रह) इस प्रकार कुल 1440317/- (चौदह लाख चालीस हजार तीन सौ सत्रह) रूपये जमा होने थे संबंधित राहुल गंगवाल द्वारा मात्र 1317/- (एक हजार तीन सौ सत्रह) दिनांक 31.03.15 को चालान क्रमांक 24827 जमा कराये गये है। इस प्रकार राहुल गगवाल कर सलाहकार द्वारा जो आयकर रिटर्न भरा गया है वह वास्तविक रूप से 940317 रूपये 500000 रूपये अर्थात कुल रुपये 1440317/- (चौदह लाख चालीस हजार तीन सौ सत्रह) जमा करना था लेकिन उनके द्वारा फार्म 26 ए. एस. में मात्र 1317/- जमा किये दर्शित हो रहे हैं। इस प्रकार राहुल गंगवाल द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आयकर विभाग एवं उपभोक्ता के साथ 1439000/- रूपये की शासकीय धनराशि का गबन किया गया है।
2 यह कि वर्ष 2013-14 में उपभोक्ता के आयकर के रूप में 250000/- के स्थान पर फार्म क्रमांक 26 एएस में 00 अर्थात शून्य रूपये जमा हुये हैं। यह कि, वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्धारित आयकर जमा ना होने के कारण आयकर द्वारा डिमाण्ड रेफरेन्स कमांक 2014201337026786613 से 356950 /- रूपये की मा जा रही है।
यह कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्धारित आयकर जमा ना होने के कारण आयकर विभाग द्वारा उपभोक्ता के विरुद्ध डिमाण्ड रेफरेन्स कमांक 20162014370377000023 T से [1652320/- रूपये की मांग की जा रही है। यह कि आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2011 में आनलाइन आयकर रिटर्न ई-फायलिंग सुविधा प्रारंभ की गई जिसमें चालान मैन्युअली प्रिंट करने का ऑप्शन था। उक्त मैन्युअली प्रिंट करने के ऑप्शन का कर सलाहकार राहुल गंगवाल द्वारा अपने अवैध हितलाभ हेतु दुरुपयोग किया गया है।
5 7.यह कि उक्त करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार से फर्म गंगवाल एसोसियेट्स के राजेन्द्र गंगवाल एवं राहुल गंगवाल पिता-पुत्र द्वारा शिवपुरी शहर की सबसे पॉश कॉलोनी, गांधी कॉलोनी में दो मकान, लक्ष्मी निवास के पीछे तेजनारायण दुबे का मकान विवेकानंद कॉलोनी में भूखण्ड तथा फार्म हाउस क्रय किये गये है देश की प्रतिष्ठित सीमेंट कंपनी बंडर सीमेन्ट का सीएण्डएफ भी उक्त कर सलाहकार राहुल गंगवाल के पुत्र सम्यक गंगवाल द्वारा ली गई है। इस प्रकार राजेन्द्र गंगवाल एवं राहुल गंगवाल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी कारित की गई है तथा आयकर विभाग को करोड़ों रूपये का चूना लगाया गया है। यह कि फर्म गंगवाल एसोसियेट्स के भागीदार पिता-पुत्र द्वारा शासकीय दस्तावेजों में हेराफेरी कर तथा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आयकर विभाग एवं अपने क्लायंट्स के साथ जो गोखाधड़ी कारित की गई है व समाज के प्रतिष्ठित वकालत पेशा के सिद्धांतों के सर्वथा प्रतिकूल है उनके इस कृत्य से संपूर्ण अभिभाषकों के विश्वास को आघात पहुंचा है। उक्त व्यक्तियों द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य धारा 420, 409, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड वि एन के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस हेतु पुलिस शिवपुरी को आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु निर्देश पारित किया जाना आवश्यक एवं उक्त संबंध में राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र "पत्रिका" में भी आज दिनांक 22.05.2023 के मुख्य पृष्ठ पर समाचार प्रकाशित हुआ है।
यह कि उक्त फर्म गंगवाल एसोसियेट्स के कर्ताधर्ताओं द्वारा शिवपुरी शहर के व्यापारियों का इस आशय से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि कोई व्यापारी उनके विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज ना करावे अन्यथा सालों से व्यापारियों के आयकर अधिवक्ता रहने के कारण इन्हें प्रत्येक व्यापारी के विषय में लूपपोल ज्ञात है इस कारण से अभी तक कोई भी व्यापारी उक्त पिता-पुत्र के विरुद्ध खुलकर मैदान में नहीं आ रहा है।
9 यह कि, वित्तीय वर्ष 2013-14 से शिवपुरी में पदस्थ रहे आयकर अधिकारी एवं आयकर निरीक्षक जिनके द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया तथा उक्त कर्म से सांठगांठ कर उक्त फर्म के विरूद्ध कठोर कार्यवाही ना करने वाले आयकर विभाग के ऐसे समस्त अधिकारी कर्मचारी समान रूप से दोषी है तथा ऐसे समस्त अधिकारियों के विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
अतः माननीय से अनुरोध है कि फर्म गंगवाल एसोसियेट्स के संचालकगण राजेन्द गंगवाल राहुल गंगवाल के विगत 25 वर्षों के कार्यकलापों की जाँच तथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध व्यापारियों के करोड़ों रुपये के आयकर गबन के ष्टाचार की समुचित जाँच कर टीम कार्यवाही किये जाने हेतु आज्ञा प्रदान की जाये। इति दिनांक 22.06.2023 भवदीय
विजय तिवारी एडवोकेट
भूतपूर्व अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी (म.प्र.)
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इधर धमाका से बोले एडवोकेट राहुल गंगवाल
इधर जब इसी मामले को लेकर धमाका ने एडवोकेट राहुल गंगवाल से बात की तो उनका कहना था की इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हैं। कुछ लोगों ने इस तरह की बातें प्रचारित की हैं। अगर कोई मामला हैं तो कोई भी व्यवसाई सामने आ सकता हैं। हम शॉर्ट आउट करेंगे। हम जिन व्यवसाइयों के tex आदि काम करते हैं उसमें कई इश्य होते हैं जिनके बारे में किसी फर्म का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। अगर किसी को भी कोई परेशानी हो तो हमसे संपर्क करे। आपके पास भी कोई मामला लेकर व्यवसाई आए तो उसे भी हम निपटाएंगे। लेकिन हकीकत ये हैं की कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं हैं।
राहुल गंगवाल, एडवोकेट शिवपुरी

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