जानकारी के अनुसार प्रिंसीपल मजिस्टे्ट किशोर न्याय बोर्ड में कनिष्ठ लिपिक अनिल कुमार यादव को दौसा के सिविल लाइन में आवंटित आवास के तीन पंखे 5 अगस्त 2022 से खराब हैं। इनको ठीक कराने के लिए कर्मचारी ने कई बार मौखिक व लिखित में सार्वजनिक निर्माण विभाग से निवेदन किया। इसके बाद भी पंखों की मरम्मत नहीं होने पर स्थाई लोक अदालत दौसा में जिला कलेक्टर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता व सहायक अभियंता पर परिवाद दायर किया। सुनवाई के बाद स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा, सदस्य सुरेश कुमार गोयल व अशोक कुमार शर्मा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के एसई और एईएन को 15 दिन में तीनों पंखे सुधरवाने या बदलवाने तथा शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के 20 हजार तथा परिवाद व्यय के 5 हजार रुपए परिवादी को अदा करने के आदेश 28 मार्च 2023 को दिए। साथ ही जिला कलेक्टर को आदेश की पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया। इस आदेश का पालन नहीं होने पर 10 मई को सिविल न्यायाधीश ने जिला कलेक्टर की कार तथा अधीक्षण व सहायक अभियंता के कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए। न्यायालय ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता और सहायक अभियंता के कार्यालय का फर्नीचर भी कुर्क करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश का पालन कराने के लिए सेल अमीन विनोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम कलक्ट्रेट पहुंची थी।

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