
धमाका ब्रेकिंग: अब सहायक ग्रेड फर्स्ट एवं मुख्य लिपिक कम लेखापाल भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी बनेंगे
Bhopal। धमाका ब्रेकिंग: अब सहायक ग्रेड फर्स्ट एवं मुख्य लिपिक कम लेखापाल भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी बन सकेंगे। मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 16 मई 2023 मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में गजट नोटिफिकेशन किया गया हैं जिसमें मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 क्रमांक 37 सन 1961 की धारा 86 की उप धारा दो के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका सेवा कार्यपालन नियम 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जिसमें सहायक ग्रेड 1 मुख्य लिपिक सह लेखापाल एवं लेखापाल के पदों पर कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की पदोन्नति की जा सकेगी। इस फैसले को लेकर नगर पालिका और परिषद से जुड़े कर्मचारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई हैं।

सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें