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धमाका बड़ी खबर: मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल ने कहा, सेठ ऑटोमोबाईल्स होण्डा शिवपुरी दे किशोर कुमार शर्मा को नया वाहन, सेठ ने की थी भोपाल अपील, मिली निराशा, जिला फोरम का ही फैसला रखा बरकरार

मंगलवार, 2 मई 2023

/ by Vipin Shukla Mama
Shivpuri शिवपुरी। मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल ने सेठ ऑटोमोबाईल्स होण्डा विष्णु मन्दिर के पास, छत्री रोड शिवपुरी विरुद्ध किशोर कुमार शर्मा पिता श्री शिवदत्त शर्मा निवासी वर्मा कालोनी शिवपुरी एवम दूसरे क्रम पर होण्डा मोटर सायकिल एण्ड स्कूटर इंडिया प्रा.लि. प्लॉट नम्बर-1, सेक्टर नम्बर-3, आई.एम.टी. मनेसर, जिला गुड़गांव के प्रकरण की सुनवाई करते हुए इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी द्वारा साल 2017 में दिए गए फैसले को हो यथावत रखते हुए उपभोक्ता किशोर कुमार को बदलकर नया वाहन देने का फैसला बरकरार रखा हैं। उक्त मामले में जिला न्यायालय के फैसले को लेकर सेठ ऑटो मोबाइल शिवपुरी ने भोपाल अपील की थी। जिसमें 4 नवंबर 2022 को फैसला सुनाया जिसकी आदेश प्रति उपभोक्ता ने बीती 28 अप्रेल 2023 को प्राप्त की हैं। 
आइए जानिए क्या हैं पूरा मामला
प्रकरण के अनुसार किशोर कुमार शर्मा पिता श्री शिवदत्त शर्मा निवासी वर्मा कालोनी शिवपुरी ने एक वाहन सेठ ऑटोमोबाईल्स होण्डा विष्णु मन्दिर के पास, छत्री रोड शिवपुरी से परिवादी ने दिनांक 9-11-2015 को मोटर सायकल क्रय की थी। मोटर सायकल के नट लूज थे, टकी हिल रही थी. साईड का मडगार्ड लड़खड़ा रहा था। उक्त शिकायत के आधार पर वाहन की मरम्मत कराने के लिये सेठ ऑटो मोबाईल्स होण्डा जाने पर वाहन की मरम्मत नहीं किये जाने से परिवादी ने जिला आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया। जिला आयोग ने सुनवाई कर निम्नानुसार आदेश पारित किया कि अनावेदकगण संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक आवेदक को उसे विक्रय किया गया त्रुटिपूर्ण वाहन उसी कीमत एवं उसी मॉडल का वाहन आदेश दिनांक से एक माह के अन्दर देंगे। आवेदक त्रुटिपूर्ण वाहन को अनावेदक क्रमांक-1 के यहाँ आदेश दिनांक से सात दिन के अन्दर जमा करेगा जिसकी पावती अनावेदक क्रमांक-1 आवेदक को देगा। व अनावेदकगण संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से आवेदक को उसके प्रथम वाहन में रजिस्ट्रेशन एवं बीमा में खर्च की गयी राशि भी रसीदों में उल्लेखित अनुसार राशि का भुगतान आदेश दिनांक से एक माह के अन्दर करेंगे।
स. अनावेदकगण संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से आवेदक को उक्त आदेशानुसार वाहन न देने की स्थिति में वाहन का मूल्य उस पर छ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से आदेश दिनांक से एक माह के अन्दर अदा करेंगे।
द. अनावेदकगण संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से आवेदक को प्रकरण व्यय दो हजार रूपये भी उक्त अवधि में अदा करेंगे।
दरअसल इस फैसले से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट / अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा यह अपील भोपाल उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत की गई। जिसकी सुनवाई और दोनों पक्षों के तर्क के बाद पुराने आदेश को हो यथावत रखा गया हैं। उक्त अपील की सुनवाई अध्यक्ष न्यायमूर्ति शांतनु केमकर, सदस्य डॉ मोनिका मलिक एवम एसएस बंसल ने करते हुए फैसला सुनाया हैं। 











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