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धमाका फॉलोअप: स्क्रैप व्यापारी पर 420 के बाद धारा 409 भी जुड़ी, जमानत अर्जी खारिज, मामला बंद पड़े सोयाबीन प्लांट के स्क्रैप के नाम पर 83 लाख की धोखाधड़ी का

बुधवार, 7 जून 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी।  शहर के चर्चित स्क्रैप व्यापार धोखाधड़ी मामले में कल माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।जबकि पुलिस ने इस मामले में पुरानी धाराओं के साथ ही धारा409का भी इजाफा कर दिया है। ये मामला तब उठा था जब सिटी कोतवाली पुलिस ने बीते रोज एक व्यापारी पर धोखाधडी का मामला दर्ज किया था। इस मामले की शिकायत पीडित शिव आयरन इंडस्ट्रीज के संचालक ने कोतवाली में की थी। जिसपर से पुलिस ने इस मामले मेें जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधडी की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया था।
पुलिस थाना कोतवाली में शिकायत करते हुए फरियादी भगवत शरण पुत्र कैलाश नारायण गोयल शिव आयरन इंडिस्ट्रीज के मालिक हैं ने  बताया था कि विपिन ट्रेडर्स के मालिक पंकज पुत्र शिवकुमार राठौर निवासी वर्मा कॉलोनी से उनका परिचय था। राठौर ने गोयल को बताया कि उसने नरसिंहपुर के करैली में पुराने बंद पड़े सोयाबीन प्लांट को खरीदा है, जो धन लक्ष्मी सल्वैक्स के नाम से संचालित होता था, जिसे अब वह डिस्मेन्टल करना चाह रहा है, जिसमें करीब 4 करोड़ रुपए का स्क्रैप निकलेगा, जिसे वह बेचना चाहता है। आरोपी की बातों में आकर गोयल ने उक्त स्क्रैप को खरीदने की इच्छा जताई। जिस पर आरोपी ने कहा कि वह उसे 60 प्रतिशत स्क्रैप बेचेगा। इसके लिए उसे 1 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपए एडवांस के तौर पर देने होंगे।

फरियादी ने एडवांस के रूप में 3 जून 2021 को 7 लाख रुपए, 25 जून 2021 को 9 लाख रुपए, 15 नबंवर 2021 को 85 लाख रुपए, इस प्रकार से कुल 1 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपए का आरटीजीएस विपिन ट्रेडर्स के खाते में जमा करा दिए। दिसंबर 2021 में आरोपी ने धन लक्ष्मी सल्वैक्स के प्लांट को डिस्मेन्टल कराना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी ने बिल नम्बर ए-30/03/03/2022 को 8,00,842 रुपए एवं बिल नम्बर ए-38/ 11 मार्च 2022 को 10 लाख 62 हजार रुपए कुल 18 लाख 62 हजार 842 रुपए का माल दो बिलों के माध्यम से दे दिया।
30 मार्च 2022 को 4 लाख 37 हजार 168 रुपए आरटीजीएस के माध्यम से आरोपी ने उनके खाते में जमा करा दिए, जबकि शेष राशि 83 लाख 50 हजार रूपए वापस नहीं दिए और प्लांट से निकला स्क्रैप उसने अन्य फर्मों को बेच दिया। शिवपुरी सहित मप्र के अन्य स्थानों पर उन रुपयों से जमीन खरीद ली। इस दौरान उन्होंने बार-बार आरोपी से सम्पर्क किया और रुपए वापस करने के लिए कहा, लेकिन राठौर टालमटोल करने लगा। इतना ही नहीं उन्हें जान से मारने की धमकी भी देने लगा। जिसके बाद वे थाने पहुंचे और केस दर्ज करवाया। इस मामले में पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर से जांच उपरांत धारा409का भी इजाफा किया है जबकि आरोपी की जमानत विगत दिवस खारिज हो गई है।














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