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धमाका बड़ी खबर: शिवपुरी के वकीलों ने लडा ग्वालियर में एक्साइज इंस्पेक्टर राणा का केस, कंज्यूमर फोरम ग्वालियर ने किया 91,093/- रुपए का बिल निरस्त, विद्युत कंपनी पर 8,000/- रुपए का जुर्माना भी ठोका

मंगलवार, 27 जून 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। शिवपुरी जिला न्यायालय के वकीलों ने नई नजीर पेश करते हुए ग्वालियर में एक्साइज इंस्पेक्टर का केस लडा और अपने पक्ष में निर्णय करवाने में कामयाब रहे। इसी क्रम में कंज्यूमर फोरम ग्वालियर ने 91,093/- रुपए का बिल निरस्त कर दिया साथ ही विद्युत कंपनी पर 8,000/- रुपए का जुर्माना भी ठोक डाला हैं। 
उपभोक्ता को आंकलित खपत के तौर पर भारी-भरकम बिल थमाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ग्वालियर में विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ग्वालियर के माननीय अध्यक्ष श्री विकास राय, सदस्य श्रीमती सुमन गौड पाण्डे एवं सदस्य श्री रेवती रमण मिश्रा द्वारा आंकलित खपत के नाम पर थमाया बिल निरस्त कर दिया गया है तथा पश्चातवर्ती क्रम में खपत के आधार पर जो बढे हुए विद्युत देयक राशि है उसे भी निरस्त माना साथ ही उपभोक्ता को हुई असुविधा मानसिक क्षति एवं वाद व्यय के तौर पर 8,000/- रुपए का जुर्माना विद्युत कंपनी पर लगाया है।
जानकारी के मुताबिक स्वर्गीय श्री सी. एस. राणा निवासी दर्पण कॉलोनी ग्वालियर के नाम से बिजली कनेक्शन है। स्व. श्री सी. एस. राणा के बेटे श्री राकेश सिंह राणा ने एडवोकेट पंकज आहूजा, विनोद शर्मा एडवोकेट, राशिद जाफरी एडवोकेट आयुषी सिंह राणा, एडवोकेट चंद्रशेखर भार्गव एवं एडवोकेट आकाश जैन के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ग्वालियर में बिजली कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया।
दरअसल विद्युत कंपनी ने माह जून 2021 में 3620 यूनिट एवं माह जुलाई 2021 में 1147 यूनिट का उपभोक्ता के नाम से कुल 43,187/- रुपए का बिल थमा दिया था। उपभोक्ता द्वारा विद्युत कंपनी के दफ्तर आकर बिल संशोधित कराने का आग्रह किया, किंतु अधिकारियों द्वारा गौर नहीं किया गया। कई बार शिकायत करने पर माह नवंबर 2021 में नया मीटर लगाया गया तब 2021 में मात्र 24 मिनट विद्युत खपत दर्ज हुई तदउपरांत पूर्व विवादित बिल का भुगतान ना करने का अनुचित दबाव बनाकर माह जनवरी 2022 में विद्युत कंपनी द्वारा मीटर निकाल लिया गया। उपभोक्ता ने सद्भावनापूर्वक अक्टूबर 2022 में बिल राशि जो बढ़ के राशि रूपये 91,093/- रुपए हो गई, में से राशि रूपये 50,000/- रुपए का सविरोध भुगतान अदा कर उपभोक्ता के परिसर में नया विद्युत मीटर स्थापित करने तथा उक्त विद्युत मीटर के आधार पर प्रति माह की वास्तविक खपत का भुगतान अदा करने का आश्वासन विद्युत वितरण कंपनी को दिया किन्तु विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उक्त राशि 50,000/- रुपए की प्राप्ति के उपरांत भी आदेश दिनांक तक न तो उपभोक्ता के निवास पर नया विद्युत मीटर स्थापित किया और न ही उनका घरेलू विद्युत कनेक्शन संयोजित किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ग्वालियर द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ उक्त आदेश 23/06/2023 को पारित किया गया है।
लगातार जीत मिल रही एडवोकेट पंकज को
इससे पहले भी विद्युत कंपनी के खिलाफ एडवोकेट पंकज आहूजा ने उपभोक्ताओं को राहत दिलाने का काम किया है। पंकज अरोड़ा एवं विपिन अरोड़ा निवासी गांधी कॉलोनी का भी एक लाख 28 हजार का बिल निरस्त कराया था।














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