Responsive Ad Slot

Latest

latest

धमाका बड़ी खबर: चैक बाउंस के मामले में नेता अजय गुप्ता को तीन माह का कारावास और जुर्माना

गुरुवार, 22 जून 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। शिवपुरी न्‍यायालय के जे एम एफ सी श्रीमती रूपम तोमर ने चैक बाउंस के मामले में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्‍चात आरोपी को धारा 138 नेगोसियेबल इंस्‍टूमेंट में दोषी पाते हुये तीन माह के साधारण कारावास एवं 583980/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी भरत ओझा एडवोकेट, राजेन्‍द्र प्रसाद अग्रवाल द्वारा की गयी। संक्षेप में मामला इस प्रकार है परिवादी सुरेश कुमार बंसल से आरोपी अजय गुप्‍ता पुत्र रमेशचंद गुप्ता, लाल कोठी,फिजिकल रोड, ने 5 लाख रूपये बतौर ऋण उधार प्राप्‍त किये थे। और उक्‍त राशि के भुगतान हेतु अभियुक्‍त अजय गुप्‍ता ने परिवादी को अपने बैंक का चैक प्रदान किया था जिसे परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्‍तुत करने पर उक्‍त चैक बिना भुगतान के परिवादी को वापस प्राप्‍त हो गया जिसका परिवाद माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिस पर माननीय न्‍यायालय ने आरोपी अजय गुप्‍ता को दोषी पाते हुये 3 माह का साधारण कारावास एवं 583980/- रूपये के प्रतिकर से दण्डित किया है।














कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129