शिवपुरी। पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत के सचिव व रोजगार सहायक जिन्होंने राशि आहरण के बाबजूद न तो कार्य पूर्ण कराए और न ही वसूली योग्य राशि समय रहते जमा कराई। इन पर सीईओ जिला पंचायत उमराव सिंह मरावी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही हैं। इसी क्रम में सीईओ मरावी द्वारा धारा 92 के तहत वसूली राशि जमा न करने वाले दो तत्कालीन सरपंचों को गिरफ्तार कर 30 दिन के लिए सिविल जेल भेजने हेतु जेल वारंट जारी कर दिए हैं और संबंधित थाना प्रभारियों को इन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं वसूली राशि जमा न करने पर वित्तीय अनियमितता का दोषी पाए जाने के चलते कलेक्टर शिवपुरी द्वारा एक ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई हैं।
सीईओ मरावी ने बताया कि ग्राम पंचायत सिकरवदा जनपद शिवपुरी के तत्कालीन सरपंच लखन परिहार द्वारा 32500 रुपये की वसूली राशि जमा न करने पर जेल वारंट जारी कर सिरसौद थाना प्रभारी को गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं शिवपुरी की ही ग्राम पंचायत खांदी के तत्कालीन सरपंच बनवारी लाल धाकड़ द्वारा 75927 रुपये की वसूली राशि जमा न करने पर थाना प्रभारी गोपालपुर के माध्यम से गिरफ्तारी हेतु जेल वारंट जारी किया गया है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत मागरौल जनपद बदरवास के ग्राम रोजगार सहायक दिनेश यादव द्वारा 2 लाख रुपये की वसूली राशि जमा न करने के मामले में कलेक्टर शिवपुरी द्वारा रोजगार सहायक दिनेश यादव की सेवा समाप्त कर दी गई है। इन कार्रवाईयों से पंचायत की राशि खुर्दबुर्द करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों व सचिव व रोजगार सहायकों में हड़कंप की स्थिती निर्मित हो गई है।

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