Responsive Ad Slot

Latest

latest

धमाका अलर्ट: यात्रियों से अपील, बिना उचित कारण के अलार्म चेन पुलिंग ना करें, वर्ना जुर्माना, सजा

रविवार, 11 जून 2023

/ by Vipin Shukla Mama
पश्चिम मध्य रैल, भोपाल मण्डल
आपको असुविधा हो सकती है
भोपाल। मण्डल रेल प्रशासन अपने सम्माननीय यात्रियों को संरक्षित, सुरक्षित एवं समय से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। कुछ यात्रियों द्वारा यात्रा के दौरान बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग कर गाड़ी को रोक दिया जाता है, इससे गाड़ी की समय पालन प्रभावित होने के साथ-साथ सह यात्रियों को भी असुविधा होती है।
बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्यवाही करने, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।
 अतः यात्रियों से अपील है कि वह बिना किसी उपयुक्त कारण के खतरे की जंजीर खींचकर अपने को परेशानी में ना डालें और साथी यात्रियों को अनावश्यक कष्ट ना दें। इस प्रकार के कृत्य से गाड़ी की समय पालन प्रभावित होने के साथ ही सह यात्रियों को भी असुविधा होती है। इसके साथ ही कृपया एक जागरुक नागरिक होने का परिचय देते हुए उपयुक्त टिकट लेकर ही यात्रा करें, प्रतिक्षा सूची ई-टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार प्लेटफॉर्म टिकट भी यात्रा के लिए अनुमत नहीं है। अतः प्रतीक्षा सूची ई-टिकट अथवा प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्रा न करें। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश के लिए यात्रा टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट होना आवश्यक है। यात्रा से पूर्व अपने सामान को बुक कराएं, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
-
पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल चला रहा है, लेवल क्रासिंग जागरूकता अभियान
*लेवल क्रासिंग उपयोगकर्ताओं को किया जागरूक
 अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रासिंग जागरूकता दिवस (15 जून ) के उपलक्ष्य में लेवल क्रासिंग उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने के लिये मण्डल की संरक्षा एवं इंजीनियरिंग टीम द्वारा भोपाल मण्डल पर विशेष लेवल क्रोसिंग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।  इस अभियान के तहत आज रोड यूजर्स की गहन काउंसलिंग के साथ-साथ लेवल क्रासिंग पार करते समय बरती जाने वाली आवधानियों से सम्बन्धित पम्फ्लेट्स का वितरण कर उन्हें बताया गया कि रेल समपार फाटक बंद होने पर रुकिये, जबरदस्ती मत करिए। फाटक खुलने पर ही उसे सावधानी पूर्वक पार करिए। आती हुई ट्रेन के हॉर्न की आवाज पर ध्यान दीजिये, कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, यह सुनिश्चित होने पर ही रेल समपार को पार करिये। उन्हें बताया गया कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 146 के तहत रेल सेवकों के कर्तव्यों में बाधा डालना और अधिनियम की धारा 160 के तहत समपार फाटक को अनाधिकृत रूप से खोलना या तोड़ना दण्डनीय अपराध है।
मण्डल रेल प्रबंधक श्री सौरभ बंदोपाध्याय नें आम जनता से अपील की है कि रेलवे समपार फाटक पार करते समय वहाँ पर लगे संकेतों के नियमानुसार पालन करें और इस अभियान के दौरान बताई जा रही सावधानियों को ध्यान में रखें।   
इसके साथ ही सामाजिक एवं गैर सरकारी संगठनों से अपील है कि वह सड़क उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर समपार फाटक पर संभावित दुर्घटनाओं को रोकने में अपना योगदान दें।













कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129