शिवपुरी। नपा टेकर कांड के आरोपी अर्पित शर्मा को अग्रिम जमानत मिल गई हैं। पुलिस ने दो हजार का इनाम घोषित किया था। इस जमानत के बाद उनको राहत मिलेगी। इस मामले में अर्पित शर्मा की और से पैरवी जिला अभिभाषक संघ के जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र समाधिया और अंकुर चतुर्वेदी ने की। मामले की जानकारी देते हुए शैलेन्द्र समाधिया ने बताया है कि इस मामले में हमने अपनी ओर से कई तर्क माननीय सप्तम न्यायधीश के समक्ष रखे थे जिसमें बताया गया कि अर्पित शर्मा शिवम कंसट्रक्सन कंपनी का संचालक है और साथ में नगर पलिका में ठेकेदारी भी करता है उक्त टेंकर जो चोरी हुए थे वह भी आरोपी के पास से जप्त नहीं हुए हैं इन्हीं तर्कों के आधार पर माननीय नयायलय ने अर्पित शर्मा को अग्रिम जमानत दी है।
पुलिस ने डायरी में नहीं बताया इनाम घोषित
हालाकि इस मामले में पेश की गई पुलिस की डायरी में पुलिस ने अर्पित पर घोषित दो हजार इनाम का उल्लेख नहीं किया। अगर पुलिस उसका उल्लेख करती तब जमानत अग्रिम नहीं मिलती इस तरह का प्रावधान हैं।

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