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धमाका बड़ी खबर: नामी गिरामी सेंट चार्ल्स स्कूल में प्रवेश पर डीईओ ने लगाई मान्यता रिन्यू न होने के चलते रोक, स्कूल संचालक बोले, मान्यता हैं हमारे पास, मामला म.प्र.बाल अधिकार संरक्षण आयोग भोपाल के सदस्य श्री ओंकार सिंह एवं डॉ निवेदिता शर्मा के आज स्कूल में दौरे का

शुक्रवार, 9 जून 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। म.प्र.बाल अधिकार संरक्षण आयोग भोपाल के सदस्य श्री ओंकार सिंह एवं डॉ निवेदिता शर्मा द्वारा आज दिनांक 09/06/2023 को अशासकीय विद्यालय सेंट चार्ल्स स्कूल शिवपुरी का निरीक्षण किए जाने के बाद मान्यता रिन्यू नहीं होने सहित मिली कुछ अन्य कमियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी समर सिंह राठौर ने स्कूल में बच्चों को प्रवेश दिए जाने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी हैं। इस मामले में डीईओ की तरफ से जारी पत्र में जो बात सामने आई हैं उसके अनुसार म.प्र.बाल अधिकार संरक्षण आयोग भोपाल के सदस्य श्री ओंकार सिंह एवं डॉ निवेदिता शर्मा द्वारा आज दिनांक 09/06/2023 को अशासकीय विद्यालय सेंट चार्ल्स स्कूल शिवपुरी का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान तैयार पंचनामे के क्रम में स्कूल संचालक को निर्देशित किया गया है कि आपके द्वारा माननीय सदस्यो के निरीक्षण के दौरान राज्य शासन से वर्ष 1998 के उपरान्त एन.ओ.सी. संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं आरटीई के मान्यता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण कार्यालय संयुक्त संचालक लोक . शिक्षण संभाग ग्वालियर से निर्देश प्राप्त होने तक आप सत्र 2023-24 हेतु नवीन प्रवेश संबंधी कोई भी कार्यवाही बिना इस कार्यालय की अनुमति के न करें। 
स्कूल संचालक बोलीं, मान्यता हैं हमारे पास, पूरे दस्तावेज उपलब्ध
इधर इस कारवाई के बाद सेंट चार्ल्स स्कूल की प्राचार्य एवम संचालक सिस्टर लीजा ने कहा की जहां तक राज्य शासन से वर्ष 1998 के उपरान्त एन.ओ.सी. संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत न करने की बात हैं तो स्कूल की शुरुआत के बाद कक्षा 8 में मान्यता ली जाती हैं की स्कूल आईसीएसई या सीबीएसई या एमपी बोर्ड किससे संबद्ध होकर चलाया जायेगा। इसीलिए साल 1998 में एमपी सरकार से मान्यता ली गई लेकिन ये मान्यता एक बार मिलने पर रिन्यू करवाने की आवश्यकता अल्पसंख्यक होने की वजह से बार बार नहीं लेनी होती इसलिए हमारे पास 1998 की अनुमति पात्रता हैं। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई से मुक्त रखा गया हैं इसलिए वह नियमानुसार हमारे पास नहीं हैं। हम विधिवत मान्यता और पूर्ण दस्तावेज के साथ ही स्कूल का संचालन करते हैं, आप ही सोचिए की हमारे पास पूरे दस्तावेज नहीं होते तो साल 1998 से आज साल 2023 तक किस तरह स्कूल ठीक से संचालित होता। जबकि कभी दिल्ली, कभी भोपाल तो कभी स्थानीय विभाग भी समय समय पर स्कूल के निरीक्षण कर दस्तावेज परखते हैं। 
सिस्टर लीजा, सेंट चार्ल्स स्कूल शिवपुरी













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