Chhindwara: छिंदवाड़ा। MP के छिंदवाड़ा में बीस हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए तत्कालीन जनपद पंचायत तामिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कोर्ट ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
CEO ने शिकायतकर्ता पर कार्रवाई नहीं करने के नाम पर पचास हजार की घूस मांगी थी। जिला अभियोजन अधिकारी समीर कुमार पाठक ने बताया कि सुमरन मरकाम ने गत दो दिसंबर 2014 को जबलपुर लोकायुक्त के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था कि तामिया जनपद पंचायत के सीईओ महावीर प्रसाद जैन ने पंचायत के रिकॉर्ड का परीक्षण करने के लिए उन्हें नोटिस दिया था, जिस पर पंचायत के दो समन्यवक निरीक्षण करने आए और अपनी रिपोर्ट सीईओ जैन को दी थी। सीईओ जैन इसी रिपोर्ट पर कार्रवाई ना करने के लिए उनसे बतौर रिश्वत पचास हजार रुपये की मांग कर रहे थे, जिसकी बातचीत रिकॉर्ड कर सुमरन मरकाम ने लोकायुक्त को शिकायत की थी। इसके बाद तय योजना के तहत लोकायुक्त की टीम ने तामिया सीईओ महावीर प्रसाद जैन को बीस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और प्रकरण दर्ज कर मामले को सुनवाई के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश वरुण पुनासे की न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। सीईओ महावीर प्रसाद जैन को धारा सात भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में चार वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना और एक अन्य धारा में तीन वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। बता दें की जैन को निलंबन के बाद बहाल कर दिया गया था। वे शिवपुरी जिले में नपा के प्रभारी सीएमओ रहे फिर अजाक के जिला संयोजक भी रहे और बाद में सेवानिवृत होकर अब राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं और बड़े स्तर पर राजनीति कर रहे हैं।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें