जारी निर्देशों के तहत तत्कालीन सरपंच जो कि ग्राम पंचायत में सरपंच की हैसियत से ग्राम पंचायतो का अभिलेख या धन अपनी अभिरक्षा में रखता है। जिन्हें लिखित सूचना दी गई है, परंतु संबंधित सरपंचों के द्वारा अभी तक धन वापस जमा नहीं किया गया। इस कारण संबंधित सरपंचों को 30 दिवस की कालावधि के लिये सिविल जेल मे परिरूद्व किये जाने हेतु संबंधित जेलर को थाना प्रभारियों के माध्यम से कार्यालय द्वारा जारी पदमुद्रा जेल वारंट जारी किये गये है। इन ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंचों में जनपद पंचायत खनियांधाना की ग्राम पंचायत बूधोनराजापुर के पुष्पेन्द्र लोधी, जनपद पंचायत पोहरी की ग्राम पंचायत गोबर्धन की कमला जाटव, ग्राम पंचायत हर्रई की रूपो बाई, ग्राम पंचायत खैराबनबारीपुरा की कमला कुशवाह, ग्राम पंचायत मरोराअहीर के दीवान सिंह यादव, ग्राम पंचायत सेवाखेड़ी की बिन्द्रा परिहार, ग्राम पंचायत नोनहेटाखुर्द की नथियाबाई जाटव, ग्राम पंचायत खरईडाबर की बैजोबाई यादव, ग्राम पंचायत देवरीकला के वीरेन्द्र कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत बागौदा की सियाबाई यादव, ग्राम पंचायत पचीपुरा की दौजा शाक्य, ग्राम पंचायत ऐंचबाड़ा की रामकली जाटव शामिल है। इसी प्रकार सचिवों में ग्राम पंचायत देवरीकला के बनबारीलाल दण्डोतिया, ग्राम पंचायत बागौदा के प्रबल प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत पचीपुरा के घनश्याम शर्मा तथा जनपद पंचायत खनियांधाना की ग्राम पंचायत बूधोनराजापुर के रोजगार सहायक मोहर सिंह जाटव शामिल है।

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