शिवपुरी। जिला कोर्ट के विशेष न्यायधीश (विद्युत अधिनियम) श्री ए. के. गुप्ता ने दिनांक 04.7.2023 को बिजली चोरी के मामले में आरोपी दिनेश कुमार गुप्ता को दोषी मानते हुए एक साल के कठोर कारावास से दंडित करते हुए राशि ₹147000 का अर्थदंड आरोपित किया है। मामले में बिजली कंपनी की ओर से पैरवी श्री अरुण राजौरिया अधिवक्ता ने की।
अभियोजन के मुताबिक दिनांक 23.4.2018 को सतर्कता दल विद्युत वितरण कंपनी शिवपुरी के कार्यपालन यंत्री द्वारा अभियुक्त श्री दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मुकुंद लाल गुप्ता निवासी पोहरी के अधिपत्याधीन दुकान स्थित बस स्टैंड पोहरी वितरण केंद्र शिवपुरी प्रथम संभाग में अभियुक्त द्वारा विद्युत कनेक्शन के बिना सीधे विद्युत लाइन से तार जोड़कर धारा 135 के तहत विद्युत ऊर्जा की चोरी का अपराध कारित किया है। कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करने के बाद आरोपी श्री दिनेश कुमार गुप्ता को दोषी मानते हुए उक्त सजा निर्धारित की है।

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