
धमाका बड़ी खबर: ऑटो चालक हरिओम योगी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत, सप्तम एमए सिटी न्यायालय ने करीब 18 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति धनराशि का किया अवार्ड पारित
शिवपुरी। ऑटो चालक हरिओम योगी की सड़क दुर्घटना में मौत के उपरांत उसके परिजनों को सप्तम एमए सिटी न्यायालय द्वारा करीबन 18 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति धनराशि का अवार्ड पारित किया गया हैं। विवरण के अनुसार दिनांक 20/11/2021 को रात्रि 8:30 बजे के लगभग थाना देहात शिवपुरी अंतर्गत एबी रोड फोरलाइन पर शिवम होटल के सामने संदीप सिंह चौहान के स्वामित्व के वाहन टीयूवी कार क्रमांक एमपी 33 सी 7841 के ड्राइवर भयंकर पुत्र श्री बाबू खान निवासी ग्वालियर द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर अपनी साइड से जा रहे हरिओम योगी के ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से आई गंभीर चोटों के परिणाम स्वरूप हरिओम योगी की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। उसका ऑटो भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी क्षतिपूर्ति धनराशि लेने बाबत उसकी पत्नी श्रीमती सुनीता योगी एवं उसके दो लड़के सोनू योगी एवं प्रशांत योगी द्वारा शिवपुरी के सप्तम एमएससीटी न्यायालय में क्लेम प्रकरण अपने अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा प्रस्तुत कराया था। उक्त प्रकरण में वाहन के ड्राइवर मालिक एवं वाहन की बीमा कंपनी की उपस्थिति एवं साक्ष्य होने के उपरांत माननीय सप्तम एमएसीटी अधिकरण द्वारा सभी बिंदुओं पर विवेचना करते हुए एवं दोनों पक्षों की कोर्ट में हुई साक्ष्य को देखते हुए करीबन 18 लाख रुपए की धनराशि का अवार्ड पारित किया है। अवार्ड की धनराशि बीमा कंपनी 2 माह में न्यायालय में जमा करेगी। उपरोक्त समस्त मामले में आवेदक गणों की ओर से पैरवी सीनियर अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा की गई।

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