शिवपुरी (करैरा)। माननीय न्यायालय ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी का ऋण अदा ना करने पर 6 माह का सश्रम कारावास एवं 87,125/- रूपये प्रतिकर लगाया हैं। श्री राम फाइनेंस कंपनी (करैरा) शिवपुरी के शाखा प्रवंधक महेन्द्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुनील शर्मा पुत्र कालीचरण शर्मा निवासी ग्राम ऐटा पोस्ट कुन्दावली बबलू की दुकान के पास तहसील करैरा जिला शिवपुरी ने कंपनी से वाहन क्रमांक MP07 HB 2697 पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड से फायनेंस के रूप में उधार लिए गए ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी सुनील शर्मा पुत्र कालीचरण शर्मा को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सज्जन सिंह सिसोदिया शिवपुरी के द्वारा आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 87,125/- रूपये का प्रतिकर लगाया है साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर 01 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता पंकज जैन के द्वारा पैरवी की गई। इस प्रकरण को कंपनी के बिजनेस हैड हरिओम शर्मा के आदेश पर रीजनल लीगल हेड पवन कुमार शर्मा एवं एडवोकेट अंकुर शर्मा द्वारा प्रस्तुत कराया गया था।

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