शिवपुरी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) शिवपुरी द्वारा विद्युत विभाग द्वारा एक मामला कोर्ट में पेश किया गया था। जिस पर माननीय न्यायलय द्वारा मामले के आरोपी वीरेंद्र प्रजापति पुत्र काशीराम प्रजापति निवासि ग्राम बलेरा थाना तेंदुआ जिला शिवपुरी एवं दूसरे आरोपी रामदयाल चिडार पुत्र श्री पन्नालाल चिड़ार निवासि ग्राम बलेरा थाना तेंदुआ जिला शिवपुरी के मामले में विचारण करते हुए माननीय न्यायाधीश श्री अमित कुमार गुप्ता जी विशेष न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा दोनो आरोपियों को निर्दोष मानते हुए दोष मुक्त किया ।
मामले में पैरवी अधिवक्ता रघुवर सिंह धाकड़ एवं विनोद शर्मा द्वारा की गई ।
जिनके द्वारा अपनी दलील में गवाह और दस्तावेजों को असत्य ठहराया। प्रकरण में उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित न होने से कि अभियुक्त वीरेन्द्र द्वारा दिनांक 02.11.2018 को समय 12:00 बजे, ग्राम बलेरा, थाना तेंदुआ, जिला शिवपुरी म०प्र० में, बिना वैध कनेक्शन के अवैध रूप से 63 केव्हीए एक्समायर से पी.वी.सी. के तीन तार डायरेक्ट जोड़कर खेत में स्थित 05 एच०पी० की विद्युत मोटर चलाकर टमाटर की फसल में सिंचाई कर विद्युत का उपयोग / उपभोग किया। जो न्यायलय ने प्रमाणित नहीं पाया फलतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 135 के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।
एवं दूसरे आरोपी के प्रकरण में उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित न होने से कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 02.11.2018 को समय 01:30 बजे, ग्राम बलेरा, थाना तेंदुआ, जिला शिवपुरी म0प्र0 में बिना वैध विद्युत कनेक्शन के अवैध रूप से 25 केव्हीए एक्समायर से पी.वी.सी. के तीन तार डायरेक्ट जोड़कर खेत में स्थित 03 एच०पी० की विद्युत मोटर चलाकर टमाटर की फसल में सिंचाई कर विद्युत का उपयोग / उपभोग किया।जो न्यायलय ने प्रमाणित नहीं पाया फलतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 135 (1) (क) के अधीन दोषमुक्त किया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों ही मामलों में ग्रामीणों को दोषमुक्ति का निर्णय दिया गया।

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