शिवपुरी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), जिला शिवपुरी ने अभियुक्त कुलदीप को धारा 8/15 एवं 8/20 एनडीपीसी एक्ट औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के आरोप से दोष मुक्त कर दिया हैं। कुलदीप सिंह पुत्र स्व देवराज, आयु 60 साल निवासी कृष्णपुरम कालोनी थाना कोतवाली जिला शिवपुरी को पुलिस द्वारा तैयार कुलदीप ढाबा पर अवैध रूप से डोडा फुक्की एवं अफीम रखने के मामले में दोषमुक्त कर दिया हैं। प्रकरण में पैरवी सीनियर एडवोकेट विजय तिवारी ने की।
अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि थाना सतनवाड़ा के थाना प्रभारी गोपाल चौबे को दिनाक 13:08:2018 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कुलदीप ढाबा का संचालक कुलदीपसिंह अवैध रूप से डोडा फुक्की एवं अफीम अपने ढांवे पर बेचने के लिये संग्रह किये हुए है उक्त सूचना पर दिनांक 14.03.2018 को समय 1:30 बजे कुलदीप ढावा एबी रोड सतनवाड़ा जिला शिवपुणे में अवैध रूप से तथा बिना किसी अनुज्ञप्ति के ढाबे के पीछे बने कमरे में 11 बोरी वाणिज्यिक मात्रा से अधिक 1 क्विटल 56 किलो 580 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ डोडा चूरा (पोपीस्टा) को विकय हेतु अपने आधिपत्य में रखा और ढाबे के पीछे बने कमरे में अलमारी में 210 ग्राम एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 2(110) में परिभाषित प्रतिबंधित अवैध मादक पदार्थ अफीम को विक्रय हेतु अपने आधिपत्य में रखा था। विद्वान न्यायाधीश महोदय ने आयोजन कहानी को संदेहास्पद मानते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता विजय तिवारी सीनियर एडवोकेट के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को उक्त अपराध से दोष मुक्त घोषित किया।

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