शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश महोदय (विद्युत अधिनियम) जिला शिवपुरी के न्यायालय से बिजली चोरी के मामले में आरोपी को बरी किया गया। वर्ष 2017 में म. प्र. म. क्षे. वि. वि. कं. लिमि. द्वारा भरतलाल ओझा पुत्र श्री घासीराम ओझा निवासी ग्राम खरेह थाना रन्नौद, जिला शिवपुरी म. प्र. के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष बिना वैध विद्युत कनेक्शन के अवैध रूप से एल. टी. लाइन से तार जोड़कर वेल्डिंग मशीन का उपयोग कर विधुत चोरी का परिवाद पेश किया था। दिनांक 17/07/2023 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध ना पाए जाने से आरोपी भरतलाल को दोषमुक्त किया गया। मामले में आरोपी भरतलाल की ओर से पैरवी आलोक श्रीवास्तव अधिवक्ता, संजय शर्मा अधिवक्ता एवं सुहैल खान अधिवक्ता द्वारा की गई थी।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें