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धमाका ब्रेकिंग: MP सरकार का आदेश, सभी महिला कर्मचारियों को 07 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.)

बुधवार, 5 जुलाई 2023

/ by Vipin Shukla Mama
Bhopal भोपाल। MP सरकार इस विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को तोहफे देने का रिकॉर्ड तोड़ती दिखाई दे रही हैं। मंगलवार को भोपाल में संविदा महा पंचायत में कर्मचारियों को खुश किया गया जबकि बुधवार को जारी एक आदेश ने तो साल 1964 से चली आ रही महिलाओं के आकस्मिक अवकाश की अवधि 13 दिन से बढ़ाते हुए अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की सीमा 7 बढ़ाने का फैसला किया हैं। जो महिलाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकेंगी। 
ये जारी हुआ आदेश
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
भोपाल, दिनांक 05/07/2023
प्रति,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष समस्त संभागायुक्त
समस्त जिला कलेक्टर समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
'मध्यप्रदेश। सभी महिला कर्मचारियों को 07 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.)
विषय- स्वीकृत करने बाबत |
सामान्य प्रशासन विभाग का 11 दिसम्बर 1964
ज्ञाप क्रमांक 2341-3006-1-(III)/ 64 दिनांक
संदर्भ-
विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 11 दिसम्बर, 1964 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी महिला कर्मचारियों को 07 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.) दिया जाएगा, जिसे वे अपनी आवश्यकता अनुरूप उपयोग कर सकेंगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(गिरीश शर्मा ) उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग











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