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मतदान दिवस 17 नवंबर को प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश रहेगा

गुरुवार, 26 अक्टूबर 2023

/ by Vipin Shukla Mama
ऋषि शर्मा की रिपोर्ट
भोपाल। मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के अनुसार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 के सिलसिले में दिनांक 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा। दिलीप कुमार उप सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार क्रमांक: एफ 3-12/2023/1/4 : भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-58-पब-एक दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 के सिलसिले में दिनांक 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा।
2/ कमांक एफ 3-12 / 2023 / 1/4 राज्य शासन एतद् द्वारा यह भी घोषित करता हैं कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदान के दिन दिनांक 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा।














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