SHIVPURI शिवपुरी। जिला कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी के अनुमोदन पर अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी ने 27 अक्टूबर को दीपावली पर आतिशबाजी के विक्रय संबंध में एक आदेश जारी किया है। जिसमें अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 03.11.2023 नियत की गई है। अतः दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी, पटाखे के कब्जे (दुकान लगाने) और विक्रय के अस्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने के इच्छुक आवेदकगण संबंधित लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अथवा उक्त पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन-पत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्रस्तुत कर सकते हैं।
ये दस्तावेज जरूरी
इस हेतु आवेदनकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन आवश्यक दस्तावेज के साथ स्वीकार किए जा सकेंगे। जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, अस्थायी आतिशबाजी का पूर्व लायसेंस, शपथ-पत्र आदि संलग्न करते हुए निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जावेगा। पात्र व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। माननीय न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए तथा जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश न दिया गया हो।
परीक्षण के बाद जारी होंगे लाइसेंस
उपरोक्तानुसार पूर्णतः नियमानुसार भरे गये आवेदनों को जिला दण्डाधिकारी कार्यालय शिवपुरी द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा उपरांत ऑनलाइन कार्यवाही सुनिश्चित कर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी की जावेगी। अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 03.11.2023 नियत की जाती है। नियत दिनांक 03.11.2023 के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा नस्तीबद्ध किए जायेंगे।
प्रक्रिया सरल बनाने हुई थी इस तरह ऑनलाइन की शुरुआत
मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 04- 01/2018/ दो-ए(3) / 2263 दिनांक 03.11.2020 से व्यवसाय को सुलभ बनाने के उद्देश्य से गृह विभाग की सेवाओं एवं त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी /पटाखे के कब्जे और विक्रय के अस्थायी अनुज्ञप्ति से संबंधित सेवा को Business Reform / Ease of Doing Business अंतर्गत विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 तथा विस्फोटक (संशोधन) नियम 2019 में उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अस्थायी आतिशबाजी / पटाखे अनुज्ञप्ति के लिए इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा एम.पी. ई- सर्विस पोर्टल https://services.mp.gov.in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन प्रदाय किएजाने हेतु नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गयी थी।
अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी / पटाखे के कब्जे और विक्रय के अस्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने के इच्छुक आवेदकगण संबंधित लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अथवा उक्त पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन-पत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्रस्तुत कर सकते हैं।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें