अब मध्य प्रदेश में किसी भी ट्रांसफर या प्रमोशन के कारण किसी नियमित शिक्षक के आ जाने पर, अतिथि शिक्षक को कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसका कृत्य घर कदाचरण की श्रेणी में आएगा। उसके खिलाफ शासनादेश की अवहेलना करने का आरोप पत्र जारी किया जा सकता है। उसे विभागीय जांच का सामना करना पड़ सकता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी हो सकता है।

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