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राजनैतिक दलों की उपस्थिति में ईवीएम मशीनों का हुआ प्रथम रेंडमाइजेशन, बारह फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर कर सकेंगे मतदान

मंगलवार, 17 अक्टूबर 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी, 17 अक्टूबर 2023। अभी विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारी जारी है। मतदान में ईवीएम वीवीपैट मशीनों का उपयोग किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मशीनों का रेंडमाइजेशन किया जाता है। मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। प्रथम रेंडमाइजेशन के दौरान 1740 सीयू 1740 बीयू और 1890 वीवीपैट मशीनों का रेंडमाइजेशन किया गया है।
बारह वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान 
 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को, जिन्हें  फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान से पहले मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र (ईपिक) प्रस्तुत करना होगा। वे मतदाता, जो फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से  कोई एक दिखाना होगा।
मतदान ईपिक नहीं होने पर इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे।
अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई)को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त  दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।













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