शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी द्वारा डॉक्टर नीतेश शर्मा के अधिवक्ता अजय जैन, ऋतु शर्मा एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पर से जिला आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा एवं आयोग के सदस्य राजीव कृष्णा शर्मा व श्रीमती अंजू गुप्ता द्वारा विद्युत मण्डल शिवपुरी के विरुद्ध अपना फैसला सुनाया है।
प्रकरण इस प्रकार है कि- डॉक्टर. नीतेश शर्मा द्वारा विद्युत मण्डल से डेन्टल क्लीनिक हेतु विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया था जिस पर प्रेषित बिलो का भुगतान आवेदक द्वारा under Protest कराया गया। चूंकि मीटर रीडर द्वारा आवेदक को Mob के what's app पर आकलित खपत के आधार पर 1,77, 353 रुपए का बिल भेजा जिसके प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा अपनी शिकायत व आपत्ति विद्युत मंडल कार्यालय में दर्ज करायी। जिसका
निराकरण न किये जाने पर आवेदक द्वारा CM Helpline व अन्य सम्बन्धित विभागों में आवेदन दिये लेकिन विद्युत मण्डल द्वारा फिर भी आवेदक के त्रुटिपूर्ण विलों को निरस्त नहीं किया बल्कि कनेशन काटा व जबरन पूरा बिल भरवाया गया तब आवेदक द्वारा अपने अधिवक्ता अजय जैन व ऋतु शर्मा एडवोकेट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष म०प्र० विवि.क. लि. के विरुद परिवाद पेश किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा रिकॉर्ड पर आए साक्ष्य दस्तावेज, जवाब तथा उभय पत्रों पर आये साक्षीय तेज दृष्टिगत रखते हुए आवेदक डॉक्टर नीतेश के पत्र में तथा अनावेदक विद्युत मण्डल के विरुद्ध आदेश पारित किया कि जुलाई से दिसम्बर तक दिये गये समस्त आंकलित बिल निरस्त कर संशोधित बिल प्रदान करते हुए जमा की गई राशि आगामी बिलो में समायोजित की जाये तथा मानसिक क्षति व प्रकरण व्यय की राशि 4,000 रु भी आवेदक को अदा करने हेतु विद्युत मण्डल शिवपुरी को आदेशित किया है।

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