शिवपुरी। जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्री ए.के. गुप्ता ने दिनांक 13.10.2023 को बिजली चोरी के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी गजनलाल चिडार को दोषी मानते हुऐ दो साल के कठोर कारावास से दण्डित करते हुऐ राशि 67800/- रू. एवं आरोपी नेतराम रावत को दो साल के कठोर कारावास से दण्डित करते हुऐ राशि 67800/- रू. का अर्थदण्ड लगाया है | दोनों मामलों में बिजली कंपनी की ओर से पैरवी श्री आलोक अष्ठाना अधिवक्ता ने की।
अभियोजन के मुताबिक घटना दिनांक 06.12.2018 को चैकिंग टीम जिसमें एम.एस. कुर्रेशी कनिष्ठ यंत्री एवं रंजीत रावत लाईन हैल्पर द्वारा अभियुक्त गजनलाल चिडार पुत्र अन्ना चिडार एवं अभियुक्त नेतराम रातव पुत्र श्री रामजीलाल रावत निवासीगण ग्राम खोखर रोड चोचंदा ग्राम बिलोखुर्द, थाना देहात, जिला शिवपुरी, वितरण केन्द्र बडौदी संभाग प्रथम शिवपुरी में अभियुक्त द्वारा विद्युत कनेक्शन के बिना, सीधे विद्युत लाईन से तार जोड़कर धारा 135 के तहत विद्युत ऊर्जा की चोरी का अपराध कारित किया है। कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई करने के बाद गजनलाल चिडार एवं नेतराम रावत को दोषी मानते हुऐ उक्त सजा निर्धारित की है।
अपील- उपमहाप्रबंधक शिवपुरी प्रथम अरुण शर्मा ने आम जनों से अपील की है कि विद्युत चोरी एक गंभीर अपराध है! अथह इससे बचें अवम विधिवत विद्युत का उपयोग करें!

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