#धमाका_बड़ी_खबर: #विदेशों_से_चंदा पाने वाली #NGOs के लिए #अब_सख्त_नियम, #FCRA के तहत #रजिस्टर्ड_NGO को विदेशी धन का इस्तेमाल कर बनाई गई #चल व #अचल #संपत्तियों_का_विवरण_देना_होगा
दिल्ली। भारत सरकार विदेशों से चंदा पाने वाली NGOs के लिए सख्त नियम बना रही है। नए नियमों के मुताबिक, अब FCRA के तहत रजिस्टर्ड NGO को विदेशी धन का इस्तेमाल कर बनाई गई चल व अचल संपत्तियों का विवरण देना होगा. गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी. कानून के मुताबिक,विदेशों के फंड पाने वाली सभी एनजीओ को एफसीआरए के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है.
बता दें की इन्हीं NGO में से कुछ ऐसे हैं जो भारत को कैसे बदनाम करने, षडयंत्र रचने और चीन से लेकर ISI के इशारे पर काम करने के लिए तैयार है. विदेशी चंदों से चल रहे कुछ एनजीओ की घिनौनी राजनीति से प्रेरित इनकी सोच जगज़ाहिर है.
कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें